पीएम मोदी की बायोपिक पर SC का आदेश- EC शुक्रवार से पहले फिल्म देख कर रोक पर फैसला ले
पीएम मोदी के बायोपिक पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शुक्रवार से पहले चुनाव आयोग फिल्म देख कर रोक पर फैसला ले.
नई दिल्ली: पीएम मोदी के जीवन पर बनी बायोपिक के रिलीज पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. निर्माता की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव आयोग शुक्रवार से पहले फिल्म देख कर रोक पर फैसला ले. बता दें कि हाल में ही चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान फिल्म के प्रदर्शन को आदर्श आचार संहिता के खिलाफ मानते हुए इसकी रिलीज़ पर रोक लगाई थी.
इस रोक के खिलाफ फिल्म के निर्माता संदीप सिंह ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. फिल्म पर लगाई गई रोक को लेकर निर्माता का कहना है कि फ़िल्म का मकसद एक प्रेरणादायक जीवन के बारे में लोगों को बताना है, किसी पार्टी को लाभ पहुंचाना नहीं. इस तरह की रोक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है.
इससे पहले संदीप सिंह ने एक बयान में कहा था, "भारत के सभी नागरिकों को न्याय के लिए अपील करने का अधिकार है और एक निर्माता के तौर पर मैं वही कर रहा हूं. मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए, यह फिल्म विशेष है और हम चाहते हैं कि दुनिया इसे देखे."
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— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) March 20, 2019
बता दें कि पहले ये फिल्म 5 अप्रैल को ही देश भर में रिलीज होने वाली थी लेकिन फिल्म की रिलीज को लेकर उठे विवाद के कारण मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर 11 अप्रैल कर दिया था. सिंह ने कहा कि 10 अप्रैल को फिल्म के प्रीमियर से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग द्वारा फिल्म पर पाबंदी लगाने की नोटिस पाकर वे स्तब्ध रह गए.
आपको बता दें कि फिल्म में अभिनेता विवेक ओबेरॉय मोदी की भूमिका में हैं. इसमें बोमन ईरानी, दर्शन कुमार, वहीदा रहमान, मनोज जोशी और बरखा बिष्ट-सेनगुप्ता भी प्रमुख भूमिका में हैं.
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