ड्रग्स मामले में Aryan Khan पर जिस धारा में केस दर्ज हुआ है, जानिए उसमें कितनी सजा का प्रावधान है
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने बताया कि, आर्यन खान (Aryan Khan) को 1 साल की सजा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के 23 साल के बेटे आर्यन (Aryan Khan) और सात अन्य को गोवा जाने वाले क्रूज से गिरफ्तार किया है. बता दें कि क्रूज पर शनिवार की रात एक पार्टी रखी गई थी. जिसमें ड्रग्स भी लिया जा रहा था. एनसीबी को जैसी ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने छापेमारी कर वहां से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि इन सभी पर चरस खाने का मामला दर्ज किया गया है.
आर्यन को हो सकती है 1 साल की सजा
वहीं मामले की जानकारी देते हुए एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि, आर्यन खान पर केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक साल की सजा या 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
अरबाज मर्चेंट के पास से मिला चरस
इसके साथ ही एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें आर्यन खान के पास कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है. लेकिन अरबाज मर्चेंट के जूतों में थोड़ी मात्रा में चरस मिला है. साथ ही ये भी बताया कि ये दोनों क्रूज लाइनर में एक ही कमरा शेयर कर रहे थे.
मामले पर आज होगी सुनवाई
बताया जा रहा है इस मामले में आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होने वाली है. वहीं गिरफ्तार किए गए आठ लोगों में से आर्यन खान, उनके दोस्त और एक्टर अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को अदालत में पेश किया गया था जिसके बाद उन्हें सोमवार तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया.
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