नई दिल्ली : फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को रियल एस्टेट फर्म प्राजिता डेवलपर्स को 20 करोड़ रुपए देने होंगे. मुंबई के पाली हिल्स बंगले के विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है.
दिलीप कुमार को 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में ये पैसे जमा कराने होंगे. इसके बाद प्राजिता डेवलपर्स बंगले से एक हफ्ते में अपने सुरक्षा गार्ड हटा लेगा और दिलीप कुमार को कब्ज़ा मिल जाएगा.
मामला 2006 में दिलीप कुमार और रियल एस्टेट फर्म के बीच हुए करार से जुड़ा है. फर्म को 2412 वर्ग गज में फैले कंपाउंड में बिल्डिंग बनानी थी. दिलीप कुमार का कहना था कि फर्म ने कुछ काम नहीं किया है.
कोर्ट ने बिल्डर के अब तक खर्च हुए पैसों को ध्यान में रखते हुए अभिनेता से 20 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है. आज आए आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पी वेंकटरामा रेड्डी मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे और ये देखेंगे कि रियल एस्टेट फर्म को और रकम दिए जाने की ज़रूरत है या नहीं.
पाली हिल्स बंगला विवाद: SC का आदेश, दिलीप कुमार को देने होंगे 20 करोड़ रुपये
एबीपी न्यूज़
Updated at:
30 Aug 2017 08:42 PM (IST)
दिलीप कुमार को 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में ये पैसे जमा कराने होंगे. इसके बाद प्राजिता डेवलपर्स बंगले से एक हफ्ते में अपने सुरक्षा गार्ड हटा लेगा और दिलीप कुमार को कब्ज़ा मिल जाएगा.
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