नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म ‘पीपली लाइव’ के सह निर्देशक महमूद फारूकी को रेप के मामले मेँ आज बरी कर दिया है. अदालत ने घटना और शिकायत के सच होने पर संदेह जताया. अदालत का कहना था कि पीड़ित ने घटना के काफी दिनों बाद इसकी शिकायत की. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि क्या आरोपी कहीं ये तो नहीं समझा कि जो कुछ हो रहा है वो सहमति से हो रहा है.
जस्टिस आशुतोष कुमार ने सरकारी वकील और फारूकी के वकील की दलीलों को सुनने के बाद एक सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि महमूद फारूकी ने अमेरिका की एक शोधार्थी से रेप के मामले में निचली अदालत से मिली सात साल कैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी. निचली अदालत में दलीलों के दौरान फारूकी के वकील ने महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोप से इनकार किया था और कहा था कि उस दिन ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी. फारूकी के वकील ने अपने मुवक्किल और महिला के बीच मामला दर्ज होने से पहले दोनों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान का हवाला दिया था और दलील दी थी कि जनवरी 2015 से दोनों ‘संबंध’ में थे.