‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के ट्रेलर पर पाबंदी लगाने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज होने को चुनौती देते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गयी.


हाई कोर्ट ने इस फिल्म के ट्रेलर के खिलाफ रिट याचिका सात जनवरी को खारिज कर दी थी लेकिन याचिकाकर्ता को जनहित याचिका दायर करने की छूट दी थी.

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हाई कोर्ट की एक खंडपीठ से जनहित याचिका भी खारिज हो जाने के कुछ घंटे बाद शीर्ष अदालत में अपील दायर की गयी. जनहित याचिका में यह आरोप लगाते हुए इस फिल्म और उसके ट्रेलर पर पाबंदी की मांग की गयी थी कि यह प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद को बदनाम करता है.

यह फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होने वाली है. फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारु की पुस्तक पर आधारित है. अनुपम खेर ने सिंह का किरदार निभाया है.



याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी अपील में उनके निस्तारण तक यू ट्यूब पर इस फिल्म का ट्रेलर दिखाने पर रोक और उसका रिलीज निलंबित करने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि यदि इस फिल्म को रिलीज होने दिया जाता है तो इससे प्रधानमंत्री पद को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी.

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14 लोगों के खिलाफ FIR  

बिहार की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की भूमिका निभानेवाले अभिनेता अनुपम खेर समेत 14 कलाकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश स्थानीय थाने को दिया. मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) (पश्चिम) न्यायाधीश सब्बा आलम की अदालत ने अधिवक्ता सुधीर ओझा के एक परिवादपत्र की सुनवाई करते हुए फिल्म के अभिनेता अनुपम खेर सहित कुल 14 कलाकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच का आदेश मुजफ्फरपुर के कांटी थाना प्रभारी को दिया है.

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अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि अदालत ने थाना प्रभारी को भादवि की धारा 295, 293, 153, 153 (ए), 504, 506, 120 (बी) तथा 34 के तहत सभी कलाकारों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. ओझा ने 2 जनवरी को अदालत में एक परिवादपत्र दायर कर फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि खराब करने और देश की छवि से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है.