रातों रात वायरल हुई प्रिया प्रकाश को SC से राहत, दर्ज आपराधिक मामलों पर लगाई रोक
प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद और मुंबई में दर्ज आपराधिक केस पर रोक लगा दी है.
नई दिल्ली: रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद और मुंबई में दर्ज आपराधिक केस पर रोक लगा दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना, महाराष्ट्र और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आपको बता दें कि प्रिया प्रकाश वारियर ने याचिका दर्ज कर अपने खिलाफ दर्ज हुए आपराधिक केस को रद्द करने की थी, इस याचिका में फिल्म के निर्देशक भी सह- याचिकाकर्ता हैं.
Priya Varrier case: Supreme Court stayed all the cases pending against her and said no criminal proceedings to take place against her till further hearing.
— ANI (@ANI) February 21, 2018
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि मलयालम फिल्म ‘ओरु अडार लव’ के गाने ‘मनिक्या मलारया पूवी’ पर उठा विवाद बेमतलब है. ये मालाबार क्षेत्र के मुस्लिमों का एक लोकगीत है. इसमें पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी खदीजा के प्रेम की तारीफ की गई है. याचिका के मुताबिक गाना 1978 में कवि पीएमए जब्बार ने लिखा था. 40 साल से केरल के मुसलमान इस गाने को खुशी खुशी गाते हैं. सारा मसला गैर मलयालम भाषी लोगों की समझ का है. उन्होंने गाने का गलत अर्थ लगाया और केस दर्ज कराने शुरू कर दिए.
प्रिया और ओमर ने अपने मौलिक अधिकारों का भी हवाला याचिका में दिया था. उनके मुताबिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी तरीके से व्यवसाय करने का अधिकार संविधान हर नागरिक को देता है. फिल्म के गाने के गलत अनुवाद को आधार बनाकर दर्ज केस याचिकाकर्ता के इन अधिकारों का हनन करते हैं.