मैरिज हॉल के लिए रजनीकांत ने पे किया प्रॉपर्टी टैक्स, कहा-अदालत जाना भूल थी
नगर निकाय ने कहा कि 2020-21 की पहली छमाही का टैक्स छह लाख रुपये से अधिक था जिसमें 9386 रुपये विलंब भुगतान जुर्माना शामिल है. इसने कहा कि इसका चेक के माध्यम से भुगतान किया गया.
चेन्नई: अभिनेता रजनीकांत ने अपने विवाह भवन के 6.56 लाख रुपये के संपत्ति कर का भुगतान बृहस्पतिवार को कर दिया जिसमें जुर्माने की राशि भी शामिल है. उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर निगम के पास अपील की जानी चाहिए थी और अदालत जाने की गलती से बचा जाना चाहिए था.
बृहद् चेन्नई निगम ने कहा कि अभिनेता ने कोडमबक्कम स्थित अपने विवाह भवन (मैरिज हॉल) के संपत्ति कर की राशि छह लाख 56 हजार रुपये का भुगतान कर दिया है.
नगर निकाय ने कहा कि 2020-21 की प्रथम छमाही का कर छह लाख रुपये से अधिक था जिसमें 9386 रुपये विलंब भुगतान जुर्माना शामिल है. इसने कहा कि इसका चेक के माध्यम से भुगतान किया गया.
अभिनेता ने कहा, ‘‘राघवेंद्र मनदपम संपत्ति कर... हमें निगम के पास अपील करनी चाहिए थी. गलती से बचा जा सकता था.’’ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘अनुभव एक सबक है.’’ एक दिन पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी.
अदालत ने बुधवार को अभिनेता की तरफ से दायर याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया जो उन्होंने अपने विवाह भवन पर निगम की तरफ से मांगे गए संपत्ति कर को लेकर दायर की थी.