राजकुमार संतोषी को हुई दो साल की सजा को डायरेक्टर ने चेक बाउंसिंग चार्जेस से किया इनकार, बोले- 'अपील करेंगे'
Rajkumar Santoshi Case: राजकुमार संतोषी ने चेक बाउंसिंग मामले में सजा मिलने पर अपील करने की बात कही है. उनके वकील ने ये भी दावा किया है कि मजिस्ट्रेट अदालत ने फैक्ट्स को नजरअंदाज करके फैसला सुनाया है.
Rajkumar Santoshi Case: राजकुमार संतोषी को चेक बाउंसिंग मामले में जामनगर की एक कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई है और 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने रिएक्ट किया है. डायरेक्टर ने चेक बाउंसिंग मामले को फर्जी बताया है और कहा है कि वे कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.
राजकुमार संतोषी के वकील बिनेश पटेल ने ई-टाइम्स से बात करते हुए बताया कि अदालत ने फैसले पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी है और डायरेक्टर को जमानत दे दी है. वकील ने कहा- 'हमने हाई लेवल पर फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा है. प्रॉसिक्यूशन ने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया कि संतोषी ने शिकायत करने वाले से 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था.'
'हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे...'
फिल्म डायरेक्टर के वकील ने आगे कहा कि आरोप लगाने वाले पक्ष ने खुद ये बात मानी है कि किसी तीसरी पार्टी ने पैसे लिए थे और डिस्प्यूटेड चेक शिकायतकर्ता को दे दिए थे. बिनेश पटेल ने दावा किया मजिस्ट्रेट अदालत ने इन फैक्ट्स को नजरअंदाज कर दिया और हमारे खिलाफ फैसला सुनाया. वकील ने कहा, 'हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.'
क्या है मामला?
बता दें कि मामला साल 2015 का है, दरअसल जामनगर के एक बिजनेसमैन अशोक लाल ने राजकुमार संतोषी पर उन्हें बाउंस चेक लेने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि संतोषी ने एक फिल्म बनाने के लिए उससे एक करोड़ रुपए का लोन लिया था. राजकुमार संतोषी ने लोन चुकाने के लिए शिकायतकर्ता को 10-10 लाख रुपए के 10 चेक दिए थे. लेकिन ये चेक बाद में बाउंस हो गए थे.
कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
शिकायतकर्ता का ये भी आरोप था कि चेक बाउंस होने के बाद जब उसने संतोषी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो वे गायब हो गए थे. इसी मामले में जामनगर कोर्ट ने राजकुमार संतोषी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. इसके अलाना डायरेक्टर को अब एक करोड़ के बदले दो करोड़ रुपए चुकाने का भी निर्देश दिया था.