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चेक बाउंस केस: कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को सुनाई 6 महीने की सजा
चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दोषी करार देते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने उनकी पत्नी को भी दोषी ठहराया था लेकिन उनकी सजा को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है.
नई दिल्ली: चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दोषी करार देते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई है. हालांकि बाद में कुछ ही देर बाद राजपाल यादव को कोर्ट से बेल भी मिल गई. आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने उनकी पत्नी को भी दोषी ठहराया था लेकिन उनकी सजा को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है. राजपाल यादव पर चेक बाउंस के कुल 7 मामले दर्ज हैं .
बता दें कि जिन धाराओं में राजपाल यादव उनकी पत्नी और उनकी कंपनी को दोषी करार दिया गया है उसमें अधिकतम 2 साल तक की सजा का प्रावधान था. दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 13 अप्रैल को राजपाल यादव उनकी पत्नी और उनकी कंपनी को दोषी ठहराया था.
राजपाल यादव ने फ़िल्म 'अता पता लापता' के लिए साल 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन वह लोन लौटाया नहीं, बल्कि लोन लौटाने के लिए जो चेक दिए थे वह चेक बाउंस हो गए थे.
गौरतलब है कि उनकी कंपनी और पत्नी समेत चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में दोषी करार दिया गया था. लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने यादव और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाईं थीं. शिकायतकर्ता का कहना था कि राजपाल यादव ने अप्रैल 2010 में 'अता पता लापता' नाम से अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे मदद मांगी थी.
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इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ और उन्होंने आरोपियों को 5 करोड़ का लोन दे दिया. राजपाल यादव को शिकायतकर्ता 8 करोड़ लौटाने थे.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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