राकेश रोशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 'क्रिश 3' के लिए कहानी चुराने के मुकदमे लगी रोक
लेखक रूपनारायण सोनकर ने राकेश रोशन पर अपने उपन्यास 'सुअरदान' के अंश चुरा कर फिल्म में इस्तेमाल का आरोप लगाया है. इससे जुड़ा आपराधिक मुकदमा देहरादून में चल रहा है.
नई दिल्ली: फिल्मकार राकेश रोशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. फिल्म 'क्रिश 3' के लिए एक उपन्यास का अंश चुराने से जुड़े मुकदमे पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.
बता दें कि लेखक रूपनारायण सोनकर ने राकेश रोशन पर अपने उपन्यास 'सुअरदान' के अंश चुरा कर फिल्म में इस्तेमाल का आरोप लगाया है. इससे जुड़ा आपराधिक मुकदमा देहरादून में चल रहा है. जुलाई में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मुकदमा रद्द करने और रोशन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया था.
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राकेश रोशन के वकील महेश जेठमलानी ने पूरे मुक़दमे को आधारहीन बताया. उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों को सुना ही नहीं. सिर्फ इस आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी गई कि निचली अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि सिविल केस अलग बात है. लेकिन हम देखना चाहेंगे कि इस तरह के मामले में आपराधिक मुकदमा चल सकता है या नहीं.
चीफ जस्टिस ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा, "मैंने फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन उपन्यास को देखना चाहूंगा." कोर्ट ने लेखक से अपना उपन्यास पेश करने को कहा है. बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी.