Sushant Singh Rajput Death Update : फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput)की मौत को दो साल बीत चुके हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं.  रिया अब भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) की रडार पर हैं. सुशांत के केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने अब रिया पर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप लगाया है. एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें दावा किया गया है कि रिया ने अपने भाई शोविक समेत सह आरोपियों से कई बार गांजा लिया था और उसे सुशांत को दिया गया था.


एनसीबी ने Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (एनडीपीएस) अदालत में 35 आरोपियों के खिलाफ पिछले महीने चार्चशीट दाखिल की थी, जिसका विवरण मंगलवार को उपलब्ध कराया गया है.  चार्जशीट के अनुसार, सभी आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर या समूह में मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच आपराधिक षड्यंत्र रचा, ताकि वो हाई सोसाइटी और बॉलीवुड में नशीले पदार्थों का वितरण, बिक्री और खरीद कर सकें.


एनसीबी ने कहा कि आरोपियों ने मुंबई के अंदर नशीले पदार्थों की तस्करी को वित्तपोषित (Financed) किया था और गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया था. चार्जशीट में लिखे आरोपों के अनुसार, इसलिए उनके खिलाफ धारा 27 और 27 ए (अवैध तस्करी को वित्तपोषित करना और अपराधियों को शरण देना) 28 (अपराध करने के प्रयासों के लिए सजा), 29 (जो कोई उकसाता है, या आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है) समेत एनडीपीएस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं.


इसमें कहा गया है, ‘आरोपी संख्या 10 रिया चक्रवर्ती ने आरोपियों सैमुअल मिरांडा, शोविक, दीपेश सावंत और अन्य से गांजा लिया था उसे दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सौंपा.' अभिनेत्री ने शोविक और दिवंगत अभिनेता के कहने पर मार्च 2020 और सितंबर 2020 के बीच इस खेप के लिए भुगतान किया था. चार्जशीट में लिखे आरोपों के अनुसार, रिया का भाई शोविक नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के नियमित संपर्क में था और उसने गांजा और चरस के ऑर्डर देने के बाद सह-आरोपियों से इसे लिया. इन पदार्थों को सुशांत को दिया गया था. 


आपको बता दें कि चार्जशीट दाखिल करने से आरोप तय करने की जमीन तैयार हो जाती है, जिसके बाद सुनवाई शुरू होती है. बहरहाल, आरोप तय करने से पहले अदालत को पहले आरोपियों की दोषमुक्ति याचिका पर फैसला करना होगा. एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वी जी रघुवंशी ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है. बताते चलें कि चक्रवर्ती को इस मामले में सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और एक महीने बाद बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी. एनसीबी ने 14 जून, 2020 का राजपूत की मौत के बाद फिल्म और टेलीविजन उद्योग में नशीली दवाओं के कथित उपयोग की जांच शुरू की.