रिया चक्रवर्ती की जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं वकील, 11 सितंबर को खारिज हुई थी याचिका
सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती मुंबई की भायखला जेल में हैं. आज उनके वकील सतीश मानशिंद से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं. मुंबई के सेशंस कोर्ट ने 11 सितंबर को रिया और उनके भाई समेत 6 लोगों की जमानत याचिका कर दी थी.
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सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 6 लोग जेल में है. एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और उनकी एनडीपीएस कोर्ट में पेशी हुई थी. एनडीपीएस कोर्ट ने उन्हें 22 सितंबर न्यायिक हिरासत में भेजा है. जिसके बाद 11 सितंबर को सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. याचिका खारिज होने के बाद आज रिया के वकील सतीश मानशिंदे बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं.
11 सितंबर को याचिका खारिज होने के बाद से रिया चक्रवर्ती भायखला जेल में हैं. बीच में शनिवार और रविवार को कोर्ट में कोई काम नहीं होता है. इसलिए सतीश मानशिंदे आज बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं. इस याचिका पर सुनवाई कब होगी इसका फैसला भी कोर्ट करेगी. कोरोना वायरस महामारी की वजह से कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई हो रही है. जिसके चलते काफी वक्त लग रहा है. ऐसे में कहा जा रहा है कि रिया की इस याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट लंबा वक्त दे सकती है. वह पहले की सुनवाई का निपटान करेगी.
22 सितंबर तक जेल में रिया
इससे पहले, सेशंस कोर्ट ने रिया समेत शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल, दीपेश, बासित और जैद की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी. कोर्ट ने दो दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 6 लोगों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया था. एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. रिया को 22 सितंबर तक जेल में रहना है.
एनडीपीएस एक्ट 16/20 के तहत गिरफ्तारी
अब रिया चक्रवर्ती के पास बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का विकल्प है. हालांकि जबतक कोर्ट से सुनवाई का वक्त नहीं मिलता, तबतक वह भायखला जेल में ही रहेंगी. रिया की एनडीपीएस एक्ट की धारा 16/20 के तहत गिरफ्तारी हुई है. सुनवाई के दौरान एनसीबी ने रिया और शौविक की जमानत का कड़ा विरोध जताया था. उन्होंने कोर्ट में कहा था कि ये दोनों सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.
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