Saif Ali Khan 5000 Crores Property: सैफ अली खान बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने कई सुपर-डुपर हिट फिल्मों में काम किया है और अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया है. वहीं उनके परिवार की सफलता का भी एक लंबा इतिहास रहा है. सैफ अपने दिवंगत पिता मंसूर अली खान पटौदी के बाद पटौदी के दसवें नवाब हैं. सैफ देश के सबसे अमीर हस्तियों में से भी एक हैं और उनके पास एक नहीं, बल्कि दो भव्य पैतृक संपत्तियां हैं. एक शानदार पटौदी पैलेस और दूसरा भोपाल में एक पैतृक घर. हैरानी वाली बात ये है कि एक्टर 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है लेकिन वे अपनी संपत्ति को अपने चार बच्चों सारा-इब्राहिम और तैमूर-जेह के नाम नहीं कर सकते हैं. चलिए इसकी वजह जानते हैं?


प्रॉपर्टी को चारों बच्चों के नाम क्यों नहीं कर पाएंगें सैफ?
सैफ अली खान ने दो शादिया की हैं. उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह हैं जिनसे उनका तलाक हो गया था. इस जोड़ी के दो बच्चे हैं सारा अली खान और इब्राहिम अली खान. वहीं सैफ ने दूसरी शादी करीना कपूर से की है. करीना कपूर से भी उनके दो बच्चे हैं तैमूर और जेह. सैफ अली खान यूं तो 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है लेकिन वे अपने चारों बच्चों में से किसी को भी अपनी अकूत जायदाद में से फूटी कौड़ी नहीं दे पाएंगें. इसकी वजह ये है कि पटौदी हाउस से जुड़ी सभी संपत्तियां और अन्य रेलिवेंट प्रॉपर्टी भारत सरकार के विवादास्पद शत्रु विवाद अधिनियम 1968 के तहत आती है. ऐसी संपत्तियों पर कोई भी अधिकार का दाला नहीं कर सकता है और उन्हें विरासत में भी नहीं दिया जा सकता है.


पटौदी हाउस की सभी आलीशान संपत्तियां और इस चीज इसी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं इसी कारण सैफ अपने चारों बच्चों के नाम अपनी जायदाद नहीं कर सकेंगे.




प्रॉपर्टी पर दावा करने के लिए क्या किया जा सकता है?
लेकिन अगर कोई इस शत्रु विवाद अधिनियम का विरोध करना चाहते हैं और किसी भी संपत्ति पर दावा करना चाहते हैं, तो उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. वहीं अगर हाईकोर्ट से पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं. इसके बाद भारत के राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई जा सकती है. हालांकि इस पर कोई भी एक्शन लेना काफी मुश्किल होगा.


सैफ के लिए पुश्तैनी जायदाद के लिए लड़ना आसान नहीं
वहीं रिपोर्टों से पता चलता है कि सैफ अली खान के परदादा, हमीदुल्ला खान ब्रिटिश शासन के तहत नवाब थे. उन्होंने कभी भी अपनी सभी प्रॉपर्टी का वसीयतनामा नहीं बनवाया था.  वहीं सैफ के कुछ वंशज पाकिस्तान चले गए थे. इस वजह से उनकी पैतृक प्रॉपर्टी शत्रु विवाद अधिनियम के तहत आ गई. इस कारण सैफ के लिए अपनी इस पुश्तैनी जायदाद के लिए लड़ना आसान नहीं है. हालांकि इन सबके बावजूद अगर सैफ अपनी अकूल जायदाद को अपने चारों बच्चों के नाम करने की कोशिश करते हैं तो एक्टर के परदादी के पाकिस्तान में वंशज इस मामले पर आपत्ति उठा सकते हैं.


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