जोधपुर: अवैध हथियार मामले में सलमान खान को बरी करने के जोधपुर कोर्ट के फैसले को बिश्नोई समाज हाइकोर्ट में चुनौती देगा. ये एलान बिश्नोई समाज के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष शिवराज बिश्नोई ने किया है.


आर्म्स एक्ट केस में बरी होते ही सलमान ने फैंस से कहा- दुआओं के लिए शुक्रिया


फैलसे के बाद हाईकोर्ट में जाने की बात कही है जहां फैलसे के बाद अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आर्म्स मामले में जांच के दौरान पाया गया था कि हथियारों के लाइसेंस की अवधि खत्म हो गई थी.


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उन्होंने कहा कि हथियार के लाइसेंस की अवधि का समाप्त होना अपने आप में रिकार्डेड अपराध है और रिकार्डेड अपराध में बरी होना बहुत गलत दिशा में गया है. मामले में इनवेस्टिंग एजेंसियों की गलती है, ऐसे में हम मामले को हाई कोर्ट में चुनोती देंगे.


क्या है सलमान खान पर केस?


साल 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर अवैध शिकार का आरोप लगा था. इसमें सलमान खान के खिलाफ चार केस दर्ज हुए थे. एक केस कांकाणी में शिकार में अवैध हथियार के इस्तेमाल का भी था, जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत केस चल रहा था और आज इस मामले में सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है. सलमान खान को कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर बरी किया है