नई दिल्ली: काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान सहित अन्य सितारों पर कोर्ट का फैसला गुरुवार 5 अप्रैल को आने वाला है. जोधपुर की एक अदालत इस मामले में सलमान खान सहित अन्य आरोपियों फैसला सुनाने वाली है और इसी क्रम में सभी आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए सभी आरोपी जोधपुर पहुंच चुके हैं.
आखिर क्या है मामला
सलमान खान पर जो केस दर्ज हुए उनमें शिकार का पहला मामला 27 और 28 सितंबर की रात का बताया जाता है और दूसरा मामला एक और दो अक्टूबर की रात का. साल 1998 में सितंबर में सलमान खान निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान वो 1 अक्टूूबर की रात को अपने साथियों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार पर निकले. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने संरक्षित वन्य जीवों की सूची में शामिल दो काले हिरणों का शिकार किया. इसके अलावा भी उन पर अलग-अलग जगह दो अन्य चिंकारा का शिकार भी किया था. इस क्रम में सलमान खान पर कुल चार मामले दर्ज हुए थे.
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पहला केस - मथानिया में चिंकारा का शिकार
दूसरा केस - भवाद में चिंकारा का शिकार
तीसरा केस - कांकाणी में दो काले हिरण का शिकार
चौथा केस - लाइसेंस खत्म होने के बाद भी .32 और .22 बोर की रायफल रखने को लेकर चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था.
बता दें कि सलमान खान के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामले दर्ज हुए.
काला हिरण शिकार मामले में कोर्ट का फैसला कल, जोधपुर पहुंचे सलमान खान
ये है वकीलों की दलील
इस मामले में जहां सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे. हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे. उन्होंने कहा, जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए.
वहीं, इन आरोपों से इंकार करते हुए सलमान के वकील एच.एम. सारस्वत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं. उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि काले हिरण बंदूक की गोली से ही मारे गये थे और ऐसी स्थिति में इस तरह की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता. आपको बता दें कि इस मामले में दो अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह भी आरोपी है. हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था जबकि दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह सलमान खान का सहायक है.
किसने करवाया केस दर्ज
सलमान खान सहित सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के खिलाफ इस मामले में विश्नोई समाज के लोगों ने पुलिस मे शिकायत दर्ज कराई थी. उस वक्त सलमान पर कुल तीन मामले दर्ज कराए गए थे. लेकिन सलमान 17 अक्टूबर को गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को सलमान के कमरे से .32 और .22 बोर की दो रायफल भी मिलीं जिनका लाइसेंस खत्म हो चुका था. उसके बाद उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ.
बाकी तीन मामलों में ये था कोर्ट का फैसला
फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर हिरणों के शिकार के तीन केस चले और एक केस शिकार के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर चला.
- पिछले हफ्ते ही 18 जनवरी को सलमान खान हथियार के केस में लोअर कोर्ट से बरी हो चुके हैं.
- भवाद के चिंकारा केस में सलमान हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं.
- घोड़ाफार्म चिंकारा केस में भी सलमान हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं.
क्या है सजा का प्रावधान
कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर काले हिरण शिकार मामले में सलमान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 5 से 6 साल की सजा सुनाई जा सकती है. आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर फिलहाल अधिकतम सात साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है. लेकिन पहले इस मामले में अधिकतम सजा 6 साल थी और सलमान खान और उनके साथियों पर ये मामला करीब 19 साल पुराना है तो आरोपियों को पिछले कानून के तहत ही सजा दी जाएगी.