काला हिरण शिकार केस: कोर्ट में पेश नहीं हुए सलमान खान, 19 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
सलमान खान 21 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले में शुक्रवार को स्थानीय अदालत में पेश नहीं हुए. सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार सोंगारा की अदालत में सलमान खान के वकील ने दो अर्जियां दाखिल कीं.
सलमान खान 21 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले में शुक्रवार को स्थानीय अदालत में पेश नहीं हुए. सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार सोंगारा की अदालत में सलमान खान के वकील ने दो अर्जियां दाखिल कीं. इनमें से एक अर्जी में शुक्रवार को पेशी से छूट और दूसरे आवेदन में व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट देने का अनुरोध किया गया था.
सलमान खान के अधिवक्ता ने पेश न होने के चलते माफी की अर्जी लगाई. इस दौरान उन्होंने शूटिंग में व्यस्तता का हवाला दिया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही सलमान के अधिवक्ता द्वारा सलमान को स्थाई हाजरी माफी देने की एक अर्जी की जिसका लोक अभियोजक मादा राम विश्नोई ने विरोध करते हुए इस अर्जी पर जवाब देने के लिए समय मांगा. इस पर कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए आगामी 19 दिसंबर तारीख मुकर्रर की है.
सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने पत्रकारों को बताया कि अदालत ने अभिनेता की शुक्रवार को पेशी से छूट की अर्जी मंजूर कर ली है. हालांकि स्थायी छूट से संबंधी दूसरी अर्जी पर 19 दिसंबर को सुनवाई होगी. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अदालत में पेश नहीं होने के लिये अभिनेता ने फिल्मों की शूटिंग में अपनी व्यस्तता को कारण बताया था.
काले हिरण के शिकार के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने के फैसले को सलमान खान ने जोधपुर की अदालत में चुनौती दी है. निचली अदालत ने इस मामले में अभिनेता को दोषी करार देते हुए पांच साल जेल की सजा सुनायी थी.
सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार सोंगारा ने चार जुलाई को सुनवाई के दौरान सलमान खान को 27 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था और साथ ही आगाह किया था कि ऐसा नहीं होने पर उनकी जमानत रद्द की जा सकती है. खान 1998 में जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों के शिकार मामले में दोषी ठहराया गया है.