Black Buck Poaching Case: सलमान खान दोषी करार, सैफ, तब्बू सहित बाकी चारों सितारे बरी
नई दिल्ली: जोधपुर स्पेशल कोर्ट ने सलमान खान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. काला हिरण मामले में सलमान खान को कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत दोषी करार दिया. हालांकि, अदालत ने इसी मामले में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया है. फैसले के तुरंत बाद सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया. अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है. सलमान खान को एक साल से अधिकतम 6 साल तक की सजा दी जा सकती है.
कोर्ट रूम में सलमान खान के साथ उनकी बहन अलविरा मौजूद हैं. फैसला आने के बाद अलविरा को झटका लगा है और वो रो रही हैं. साथ ही ये फैसला आते ही मुंबई में सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
- जज ने सलमान खान पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
- सजा को लेकर कोर्ट में बहस हो रही है. सलमान खान ने सुनवाई के दौरान अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा है.
- वकील ने बताया है कि सलमान के अलावा बाकी चारों सितारों के खिलाफ सबूत के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है.
- ये फैसला आते ही मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
बता दें कि जोधपुर पुलिस ने साल 1998 में अलग अलग थानों में सलमान खान और बाकी आरोपियों के खिलाफ कुल चार मामले दर्ज किये गए थे. तीन मामले काले हिरणों के शिकार के थे और एक मामला आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने का था. आज जिस मामले में फैसला आया है वह कांकाणी काला हिरण शिकार केस का है. बाकी तीनों मामलों में सलमान खान बरी हो चुके हैं.
आज का मामला क्या है?
साल 1998 में सलमान, सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे थे. शूटिंग के दौरान ही इन पांचों पर जोधपुर में अलग अलग जगहों पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था. आरोप है कि साल 1998 में एक और दो अक्टूबर की रात सलमान खान ने अलग-अलग इलाकों में काले हिरण का शिकार किया था. आज जिस मामले में फैसला आया है वो कांकाणी गांव में दो काले हिरण के शिकार का है.
बाकी केस में अभी तक क्या-क्या फैसला आया?
घोड़ा फार्महाउस शिकार केस- इस केस में 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद सलमान हाईकोर्ट गए और 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. भवाद गांव केस- इस केस में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. आर्म्स एक्ट केस- इस केस में 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है.यह भी पढ़ें-
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