Salman Khan House Firing Case: सलमान खान फायरिंग केस में आरोपी रहे अनुज थापन ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी. जिसके बाद अनुज की मां ने सीबीआई जांच के लिए एक याचिका दायर की थी जिसमें आरोपी के तौर पर सलमान खान का नाम भी मौजूद था. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका से सलमान खान का नाम हटाने का ऑर्डर दिया है.


सलमान खान फायरिंग मामले में आरोपी अनुज थापन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. लेकिन गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही पुलिस लॉक-अप के शौचालय में अनुज की डेड बॉडी मिली थी. जिसके बाद आरोपी की मां रीता देवी ने मामले पर सीबीआई जांच की मांग की थी.


'उनका नाम हटा दें' - बॉम्बे हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की बेंच ने अनुज थापन की मां रीता देवी को याचिका से सलमान खान का नाम हटाने का ऑर्डर दिया है. अदालत ने कहा, 'उनका नाम हटा दें. याचिकाकर्ता आरोपी 4 का नाम हटाने के लिए याचिका में संशोधन करने की इजाजत चाहता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई याचिका नहीं है और न ही उसके खिलाफ कोई राहत मांगी गई है.'


क्या है मामला?
बता दें कि 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा इलाके में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने फायरिंग की थी. इस मामले में आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था. कहा जा रहा है कि आरोपियों का ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है. वहीं शूटरों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में अनुज थापन को एक और शख्स के साथ 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के 6 दिन बाद ही अनुज ने फांसी लगाकर जान दे दी थी.


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