सलमान खान होंगे कोर्ट में पेश, काला हिरण मामले में मिली सजा पर सुनवाई आज
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान रविवार को ही राजस्थान के जोधपुर पहुंच चुके हैं. आज सलमान खान को कांकाणी काले हिरण शिकार केस में कोर्ट में पेश होना है.
नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान रविवार को ही राजस्थान के जोधपुर पहुंच चुके हैं. आज सलमान खान को कांकाणी काले हिरण शिकार केस में कोर्ट में पेश होना है. कांकाणी काले हिरण के शिकार के केस में पिछले महीने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई गई थी. सजा के बाद सलमान को जेल भी जाना पड़ा था. बाद में सलमान खान को जमानत मिल गई थी. सजा मिलने के बाद सलमान खान ने सेशंस कोर्ट फैसले को चुनौती दी थी जिसपर आज सुनवाई होगी. वहीं जोधपुर सेशंस कोर्ट ने सलमान को सात मई यानी आज कोर्ट में पेश रहने के आदेश दिए थे.
आज कोर्ट ये तय होगा की सलमान की अपील पर सुनवाई होगी या नहीं. आपको बता दें कि सलमान खान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देवकुमार खत्री और जमानत देने वाले जिला और सेशंस कोर्ट के जज आरके जोशी दोनों का तबादला हो चुका है. सलमान खान को काला हिरण मामले में दोषी करार देते हुए अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था.
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सलमान खान के अलावा इस मामले में सह आरोपी अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली बेन्द्रे और तब्बू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था. सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया था. वे 7 अप्रैल तक जेल में रहे. इसके बाद सलमान खान को सर्शत जमानत भी मिल गई थी.
सलमान के वकीलों ने सजा माफ करने को लेकर सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी. इस पर 7 मई को यानि आज सुनवाई होनी है. इन दिनों सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म 'रेस 3' और 'भारत' की शूटिंग कर रहे हैं. इसके साथ ही आपको बता दें कि जमानत की शर्तों के अनुसार, वह देश छोड़कर नहीं जा सकते थे. जमानत के बाद सलमान खान ने एक याचिका दायर कर अदालत से फिल्म की शूटिंग के लिए चार देशों में जाने की अनुमति मांगी थी. इसके बाद सलमान को सेशंस कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी थी.
ये है पूरा मामला:
आपको बता दें कि ये मामला 1998 का है जब सलमान खान फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे. यहां उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी थीं. सलमान सहित इन चारों पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था. इसे लेकर आर्म्स एक्ट सहित सलमान पर कुल चार केस दर्ज थे. तीन मामलों में सलमान खान बरी हो चुके हैं. ये चौथा मामला कांकाणी गांव का है. सलमान के अलावा बाकी इन चारों सितारों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. सलमान को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है.
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दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जंतु है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम- 1972 की अनुसूची एक में शामिल है. इसकी हत्या कानूनन अपराध है. सलमान को दो काले हिरनों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया है और पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है.