नई दिल्ली: काला हिरण शिकार मामले में दोषी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सुनाई गई 5 साल की जेल सजा के खिलाफ 7 मई को अदालत में सुनवाई होनी हैं. इसके लिए सलमान खान आज यानि रविवार को जोधपुर पहुंचेंगे. कल जोधपुर अदालत में सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से सलमान को जिला एवं सेशन न्यायालय में पेश होना है. गौरतलब है कि 5 अप्रैल को जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने करीब 20 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी.
इसके साथ ही 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया था. इसके साथ ही इस मामले में सह आरोपी अभिनेता सैफ अली खान,अभिनेत्री नीलम,सोनाली बेन्द्रे और तब्बू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था. सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया था,वे 7 अप्रैल तक जेल में रहे। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार जोशी ने सलमान खान के खिलाफ सुनाई गई नीचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हे सर्शत जमानत दे दी थी.
Video: 'रेस 3' की शूटिंग के बीच बुलेट पर जैकलीन के साथ राइड पर निकले सलमान खान
इसके बाद अब सलमान के वकीलों ने सजा माफ करने को लेकर सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी. इस पर 7 मई को सुनवाई होनी है. इन दिनों सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म 'रेस 3' और 'भारत' की शूटिंग कर रहे हैं. इसके साथ ही आपको बता दें कि जमानत की शर्तों के अनुसार, वह देश छोड़कर नहीं जा सकते थे. जमानत के बाद सलमान खान ने एक याचिका दायर कर अदालत से फिल्म की शूटिंग के लिए चार देशों में जाने की अनुमति मांगी थी. इसके बाद सलमान को सेशंस कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है.
ये है पूरा मामला:
आपको बता दें कि ये मामला 1998 का है जब सलमान खान फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे. यहां उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी थीं. सलमान सहित इन चारों पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था. इसे लेकर आर्म्स एक्ट सहित सलमान पर कुल चार केस दर्ज थे. तीन मामलों में सलमान खान बरी हो चुके हैं. ये चौथा मामला कांकाणी गांव का है. सलमान के अलावा बाकी इन चारों सितारों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. सलमान को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है.
Photos: सलमान खान कश्मीर में कर रहे हैं 'रेस 3' की शूटिंग, सेट से सामने आईं ये तस्वीरें
दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जंतु है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम- 1972 की अनुसूची एक में शामिल है. इसकी हत्या कानूनन अपराध है. सलमान को दो काले हिरनों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया है और पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है.