नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ‘जॉली एल एल बी 2’ के निर्माताओं से आज कहा कि कि उन्हें इस फिल्म की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन के बंबई हाईकोर्ट के आदेश से राहत पाने के लिए फिर से हाईकोर्ट ही जाना होगा.
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और नयायमूर्ति की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह फिल्म निर्माता की ओर से दायर याचिका लंबित रख रहे हैं परंतु राहत के लिए वे बंबई उच्च न्यायालय जायें.
पीठ ने फिल्म निर्माता के वकील कपिल सिब्बल से कहा,‘‘आप हाईकोर्ट जाइए, हम याचिका यहीं लंबित रख रहे है.’’
फिल्म निर्माता फॉक्स स्टूडियो ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें अदालत ने इस फिल्म की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी.
हाईकोर्ट ने फिल्म में कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का मखौल उड़ाए जाने का आरोप लगने के बाद समीक्षा के लिए यह समिति गठित करने का आदेश दिया था.
इस मामले की सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि, '10 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से हरी झंड़ी मिल चुकी है. अब यह कैसे किया जा सकता है. यह कानून के मुताबिक नहीं है.'
निर्माता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश मिलने पर सिब्बल ने कहा कि समिति द्वारा फिल्म की समीक्षा को हाईकोर्ट में इस मामले पर कोई निर्णय नहीं होने तक स्थगित किया जाना चाहिए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे. पहले हाईकोर्ट को इसकी सुनवाई करने दीजिए.'
शीर्ष अदालत ने कहा , 'हम इस मामले को हाईकोर्ट पर छोड़ते हैं.'