सेल्फी के लिए Sonu Nigam के साथ हुई धक्का-मुक्की पर बिफरे Shaan, बोले- बदमाशों के खिलाफ हो कड़ा एक्शन
Shaan Reacts On Sonu Nigam Case: मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान सेल्फी लेने को लेकर सोनू निगम के साथ हुई धक्का मुक्की पर अब सिंगर शान का रिएक्शन सामने आया है.
Shaan Reacts On Sonu Nigam Case: मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान सेल्फी लेने को लेकर सोनू निगम के साथ हुई धक्का मुक्की पर अब सिंगर शान का रिएक्शन सामने आया है. सोनू निगम के साथ हुई इस हरकत पर शान ने नाराजगी जाहिर की है और एक्शन की मांग भी की है.
शान ने इस पूरे वाकया पर रिएक्ट करते हुए 'हैरानी और निराशा' जाहिर की है. उन्होंने हाथापाई पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मैं हैरान और निराश हूं, जो हुआ है.. और मुंबई में?!? एक शहर जो अपनी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए जाना जाता है. एक साथी कलाकार, एक फैन, बिरादरी के हिस्से के रूप में मैं कुछ कार्रवाई की उम्मीद करता हूं.''
शान ने इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन (ISRA) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) द्वारा जारी आधिकारिक पत्र को साझा करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, "इस उपद्रवी दुराचार और हिंसा के लिए जिम्मेदार बदमाशों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए."
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सोनू ने सोमवार रात मीडिया को बताया कि उन्होंने इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रकाश में आने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा, "मुझे धक्का दिए जाने के बाद मैं भी सीढ़ियों पर गिर गया. रब्बानी (निगम के सहयोगी और उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के बेटे) मेरी मदद के लिए आए और उन्हें भी धक्का दिया गया. भगवान न करे, अगर कुछ होता, तो वह मर सकते थे. मैंने शिकायत दर्ज कराई क्योंकि लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए जब वे किसी को सेल्फी लेने के लिए मजबूर करते हैं."
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— Sameet Thakkar (@thakkar_sameet) February 20, 2023
Singer Sonu Nigam who raised his voice about Azan Loudspeakers attacked by Janab Uddhav Thackeray MLA Prakash Phaterpekar and his goons in music event at Chembur. Sonu has been taken to the hospital nearby. pic.twitter.com/32eIPQtdyM
बता दें कि इस मामले में स्थानीय शिवसेना विधायक प्रकाश फटरपेकर के बेटे स्वप्निल फटरपेकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 337 (किसी के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. अन्य).
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