Allahabad High Court Notice: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को नोटिस जारी किया गया है. पान मसाला कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में यह नोटिस जारी हुआ है. केंद्र सरकार के वकील ने इस अवमानना याचिका पर लखनऊ पीठ को इस अपील को खारिज करने की अर्जी भी दी.


इस दिन होगी सुनवाई


केंद्र सरकार के वकील ने लखनऊ पीठ को ये भी बताया कि इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय भी कर रहा है. इस वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया जाए. न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने इस अवमानना याचिका को पारित किया है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 9 मई, 2024 की तारीख को निर्धारित कर दिया गया है.


न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने पहले केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. दलील दी थी कि इन अभिनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें उच्च सम्मान दिए गए हैं, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे हैं.


केंद्र सरकार को मिला नोटिस


इस मामले के याचिकाकर्ता ने कहा कि 22 अक्टूबर को सरकार को प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था.


शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. वहीं, अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने करार रद्द करने के बावजूद उन्हें विज्ञापन में दिखाने पर संबंधित पान मसाला कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है.


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