Video: रेप की घटनाओं से गुस्से में बॉलीवुड, अध्यादेश को लेकर दिया ऐसा रिएक्शन
देश में आए दिन सामने आ रही रेप की खबरों से बॉलीवुड भी गुस्से में है. ऐसे में दादासाहेब फालके एक्सीलेंस अवॉर्ड समारोह में आए बॉलीवुड सितारों ने रेप पर अध्यादेश को लेकर अपनी-अपनी बात रखी है.
![Video: रेप की घटनाओं से गुस्से में बॉलीवुड, अध्यादेश को लेकर दिया ऐसा रिएक्शन shahid kapoor shilpa shetty bollywood celebrities reaction on ordinance against rape at dadasaheb phalke award Video: रेप की घटनाओं से गुस्से में बॉलीवुड, अध्यादेश को लेकर दिया ऐसा रिएक्शन](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/22102635/Untitled-collage-59.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नई दिल्ली: देश में आए दिन सामने आ रही रेप की खबरों से बॉलीवुड भी गुस्से में है. शनिवार को मुंबई में दादासाहेब फालके एक्सीलेंस अवॉर्ड समारोह में आए बॉलीवुड सितारों ने रेप पर अध्यादेश को लेकर अपनी-अपनी बात सबके सामने रखी है. इस बारे में बात करते हुए शाहिद कपूर ने कहा, "मुझे लगता है कि रेप करने वालों के लिए बहुत ही कठोर सजा होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सजा-ए-मौत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए लेकिन जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है उतनी दी जानी चाहिए. ताकि ऐसे करने के बारे में लोग सोच भी न सकें."
वहीं शिल्पा शेट्टी ने इस अध्यादेश के बारे में कहा है "ये बहुत ही अच्छा कदम है. जो रेप करते हैं उन्हें सबक सिखाना बहुत ही जरुरी है."
Photos: सोनम कपूर से लेकर ऐश्वर्या राय तक, कल रात इस रिसेप्शन में नजर आए ये बॉलीवुड सितारें
इसके साथ ही इस अवॉर्ड शो में बॉलीवुड अभिनेत्री सिम्मी गिरेवाल ने भी शिरकत की थी. रेप की घटनाओं के बारे में बात करते हुए सिम्मी का कहना है, "सरकार को रेप और रेप करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए. रेप करने वालों को न सिर्फ सजा दी जानी चाहिए बल्कि पब्लिकली इन्हे सजा होनी चाहिए. ताकि सबको समझ में आ सके ही ऐसी ही सजा उन्हें भी होगा अगर उन्होंने किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी की."
आपको बता दें कि 12 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ रेप करने वालों को मौत की सजा हो सकती है. सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए बलात्कार के मामलों में सख्त से सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश पर अपनी मुहर लगा दी और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अमल में आ जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की तारीख के बाद से हुए मामलों में नए प्रावधान लागू होंगे.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)