रेप केस के आरोपी Shiney Ahuja को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत! इंडियन ऑथोरिटी ने दिए पासपोर्ट रिन्यूवल के निर्देश
Shiney Ahuja Got Relief From Bombay HC: अपनी नौकरानी से रेप के आरोपी शाइनी आहूजा ने अपने पासपोर्ट रिन्यूवल की अपील की थी. इसे लेकर कोर्ट ने 10 साल बाद पासपोर्ट के वैलिड रहने के निर्देश दिए हैं.
Shiney Ahuja Got Relief From Bombay HC: रेप के आरोपी एक्टर शाइनी आहूजा को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने इंडियन पासपोर्ट ऑथोरिटी को निर्देश दिए हैं कि वो शाइनी आहूजा के पासपोर्ट रिन्यूवल को न रोकें. बता दें कि शाइनी की तरफ से उनके पासपोर्ट रिन्यूवल की अपील की गई थी, इसे लेकर कोर्ट ने 10 साल बाद पासपोर्ट के वैलिड रहने के निर्देश दिए हैं.
जस्टिस अमित बोरकर ने कहा, 'इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल की अपील के पेंडिंग रहने के दौरान पासपोर्ट को 6 से ज्यादा मौकों पर रिन्यू किया जा चुका है और जमानत शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. आवेदक ने अपने पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए पासपोर्ट ऑथोरिटी को निर्देश देने का केस किया है, बशर्ते कि वह दस साल पुराने पासपोर्ट के रिन्यूवल की अपील के लिए जिम्मेदार हो.'
मुंबई की सेशन कोर्ट ने सुनाई थी 7 साल की सजा
'भूल-भूलैया', 'लम्हे', 'गैंगस्टर: ए लव स्टोरी' जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके शाइनी आहूजा पर अपनी नौकरानी के साथ रेप करने का आरोप है. इसी सिलसिले में 30 मार्च, 2011 को मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने शाइनी आहूजा को आईपीसी की धारा 376 के लिए दोषी ठहराया और सात साल कैद की सजा सुनाई थी. वहीं आहूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने सेशन कोर्ट के सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी. जिसके बाद 27 अप्रैल, 2011 को उन्हें जमानत दे दी गई.
इस शर्त पर है विदेश जाने की इजाजत!
जमानत के दौरान कोर्ट की तरफ से शाइनी आहूजा को देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं थी. हालांकि 5 दिसंबर, 2011 में उन्हें विदेश जाने की भी इजाजत दे दी गई. लेकिन इस शर्त के साथ के वो जहां भी जाएंगे उन्हें उसकी पूरी डिटेल कोर्ट को देनी होगी. इसी कड़ी में अदालत ने शाइनी का पासपोर्ट वापस करने का भी निर्देश दे दिया है.
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