मानव तस्करी मामला: दलेर मेहंदी को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा
पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पटियाला की अदालत ने मानव तस्करी मामले में दोषी ठहराया. 2003 में हुआ था दलेर मेहंदी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज.
चंडीगढ़: पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पटियाला की एक अदालत ने मानव तस्करी मामले में दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले में उनपर दो हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया है. अदालत ने दलेर मेहंदी के साथ-साथ इस मानव तस्करी के मामले में उनके भाई शमशेर सिंह को भी दोषी करार दिया है और दो साल की सजा सुनाई है. उनपर भी दो हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सजा सुनाए जाने के कुछ देर बाद ही दलेर मेहंदी को कोर्ट से जमानत भी मिल गई. कानून के जानकारों का कहना है कि वो जेल जाने से बच गए, क्योंकि दो साल की सजा पर फौरी तौर पर जमानत मिलने के पूरे आसार रहते हैं. दिलेर मेहंदी के वकील ने कहा कि वो निचली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. आपको बता दें कि मानव तस्करी को लेकर 2003 में दलेर मेहंदी के ख़िलाफ़ ये मामला दर्ज किया गया था.
क्या था मामला
आपको बता दें कि दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर गैरकानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजे जाने का आरोप था. दलेर मेहंदी पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाकर उन्हें विदेश भेजा गया. साथ ही उन पर इसके लिए पैसे वसूलने का भी आरोप लगा था. साल 1998 और 1999 में अमेरिका में शो किए और उस दौरान उनके साथ उनकी टीम भी गई थी. आरोप के अनुसार एक अभिनेत्री के सहित तीन लड़कियों को सैन फ्रांसिस्को और दूसरे दौरे में तीन लड़कों को न्यू जर्सी में छोड़कर आए थे.
इसके बाद पटियाला पुलिस ने बकशीश सिंह नामक शिकायत कर्ता के कहने पर दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर मानव तस्करी का केस दर्ज किया. इसके बाद एक के बाद एक पुलिस को दोनों भाइयों के खिलाफ 35 शिकायतें मिली. सभी शिकायतें विदेश ले जाने के नाम पर पैसे लिए और बाद में उन्हें विदेश विस्थापित करने में नाकामयाब रहे. इतना ही नहीं जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने दलेर मेहंदी के कनॉट प्लेस स्थित दफ्तर में छापेमारी भी की थी और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए थे.