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3 महीने में कंपनी ने कर्ज नहीं चुकाया, तो रजनीकांत की पत्नी को भरना होगा लोन: SC
कंपनी ने रजनीकांत और दीपिका पादुकोण स्टारर 'कोचाडियान' के पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए बेंगलुरू की ऐड ब्यूरो एडवर्टाइजिंग से 14.90 करोड़ रुपए का कर्ज़ लिया था. फिल्म का निर्देशन रजनीकांत की छोटी बेटी सौंदर्या ने किया था. उनके ऊपर करीब 6.20 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक कंपनी को तीन महीनों के अंदर कर्ज चुकाने का निर्देश दिया, वरना यह राशि तमिल सुरपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को चुकाना होगा. लता रजनीकांत इस कंपनी की एक डायरेक्टर हैं. लता रजनीकांत मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट की एक डायरेक्टर हैं.
कंपनी ने रजनीकांत और दीपिका पादुकोण स्टारर 'कोचाडियान' के पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए बेंगलुरू की ऐड ब्यूरो एडवर्टाइजिंग से 14.90 करोड़ रुपए का कर्ज़ लिया था. फिल्म का निर्देशन रजनीकांत की छोटी बेटी सौंदर्या ने किया था. उनके ऊपर करीब 6.20 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है.
ऐड ब्यूरो एडवर्टाइजिंग की दाखिल याचिका को तीन महीने तक लंबित रखने के बाद जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर. भानुमती की बेंच ने कहा कि मीडियावन को तीन महीनों में राशि का भुगतान करना होगा और ऐसा नहीं करने पर लता रजनीकांत इसका भुगतान करेंगी.
उन्होंने कहा, "विशेष अवकाश याचिका तीन महीने से लंबित थी. तीन महीने के उपर्युक्त समय में अगर कंपनी मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है तो उत्तरादायी आरोपी लता रजनीकांत को अदालत के समक्ष पेश होना होगा और बकाया राशि का भुगतान करना होगा."
लता रजनीकांत की ओर से बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को तय की है.
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