नई दिल्ली: सिनेमा हॉल में फ़िल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संसोधन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे अनिवार्य करने का आदेश दिया था, लेकिन पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि देशभक्ति कोर्ट के आदेश के जरिए नहीं थोपी जा सकती.


मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने 30 नवंबर 2016 को दिए एक आदेश में देश के हर सिनेमाघर में फिल्म चालू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने का आदेश दिया था.ता दें कि 23 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सिनेमाघरों और अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, ये वो तय करे.



सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर सरकार ने कहा है कि उसने इस मसले पर नियम बनाने पर विचार करने के लिए एक कमिटी बनाई है. कमिटी की रिपोर्ट आने तक अगर कोर्ट चाहे तो फ़िल्म से पहले राष्ट्रगान की अनिवार्यता को खत्म कर दे.


केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि सरकार ने अंतर मंत्रालयी कमेटी बनाई है. कमेटी का गठन पांच दिसंबर को किया गया था, जो छह महीने में अपने सुझाव देगी. तब तक 30 नवंबर, 2016 के राष्ट्रीय गान के अनिवार्य करने के आदेश से पहले की स्थिति बहाल हो.