(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
सुशांत सिंह राजपूत केस: महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान- खुदकुशी के लिए दाखिल एडीआर केस CBI को नहीं सौपी गई
जिस दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी, तब मुंबई पुलिस में इस सिलसिले में एडीआर दाखिल किया गया था, यानि मुंबई पुलिस इस खुदकुशी को संज्ञेय अपराध नहीं मानती है.
सुशांत सिंह राजपूत खुदखुशी मामले को लेकर दाखिल किए गए एडीआर (एक्सिडेंटल डेथ रिपोर्ट) को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दावा किया है कि यह केस सीबाआई को ट्रांसफर नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि जिस दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी, तब मुंबई पुलिस में इस सिलसिले में एडीआर दाखिल किया गया था, यानि मुंबई पुलिस इस खुदकुशी को संज्ञेय अपराध नहीं मानती है.
बता दे जब से सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद से ही इस केस में सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है. मगर जिस दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी तब मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत एडीआर फाइल किया था, मुंबई पुलिस ने इस मामले को संज्ञेय अपराध नहीं माना है, इस वजह इस केस को सीबीआई को सुपुर्द नहीं किया गया है.
उल्लेखनीय है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के के सिंह ने बिहार पुलिस में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दायर किया गया था. जिसकी जांच अब सीबीआई के हाथ में हैं. बता दें सुशांत सिंह के पिता के के सिंह ने सीआरपीसी की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध के तौर पर यह मामला दर्ज कराया था.
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