(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
सुशांत सिंह राजपूत केस ट्रांसफर मामले में 11 अगस्त को होगी सुनवाई, रिया चक्रवर्ती ने लगाई थी याचिका
बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बाद सीबीआई भी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच करेगी. रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि उनका केस मुंबई में ट्रांसफर किया जाए. इस पर अब 11 अगस्त को सुनवाई होनी है.
सुशांत सिंह राजपूत की पिता केके सिंह ने पटना में सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. एक्ट्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केस को मुंबई शिफ्ट करने की अपील की है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई करेगा. एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यह केस अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है.
इस पर रिया के वकील सतीश मनशिंदे ने कहा कि याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते होगी. मामले से संबंधित लोगों को इस बीच अपना जवाब दाखिल करना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुशांत सिंह केस में की जांचों की रिपोर्ट और उठाए गए कदमों को पेश करने का निर्देश भी दिया गया है. उन्होने कहा कि वह सुनवाई के परिणामों से संतुष्ट हैं और कोर्ट की कार्यवाही की स्थगन को देखते हुए इस मामले रिया या उनकी ओर से टिपप्णी करना उचित नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई की प्रार्थना
बता दें कि, मामले की जांच के लिए सीबीआई ने स्पेशल टीम का गठन किया है और इसकी जांच भी शुरू कर दी है. सीबीआई ने छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें रिया, उनके पिता इंद्रजीत, भाई शोविक, मां संध्या, सैमुअल मिरांडा, सुशांत के हाउस मैनेजर और सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के नाम शामिल हैं. सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि वह सुशांत सिंह राजपूत केस में उन्हें पक्षकार बनाया जाए.
बिहार पुलिस ने सीबीआई को सौंपी रिपोर्ट
बिहार पुलिस ने भी इस मामले में केस रजिस्टर किया हुआ, उन्हें भी महाराष्ट्र में जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन चाहिए. इस बीच बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत केस से संबंधित सभी दस्तावेजों और रिपोर्टों को सीबीआई को सौंप दिया है. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को रिया से करीब 9 घंटे पूछताछ की. इससे पहले रिया ने प्रार्थना की थी कि जबतक सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं करता है, तब तक उनसे पूछताछ नहीं की जाए. हालांकि ईडी ने उनकी प्रार्थना का खारिज कर दिया.