सुशांत सिंह राजपूत केस में पिता के के सिंह ने शनिवार को रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में सुशांत के पिता के के सिंह ने कहा है कि सीबीआई को जांच का ज़िम्मा मिलने के बाद इस याचिका पर सुनवाई ज़रूरी नहीं है. उल्लेखनीय है कि रिया ने खुद भी सीबीआई जांच की मांग की थी, जिससे अब वह एतराज नहीं कर सकती हैं.


हलफनामे में बताया गया है कि पटना में एफआईआर दर्ज होना कानूनन सही था, इसके विपरीत इस केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग गलत है. जवाबी हलफनामे में सुशांत के पिता के कहा है कि मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस से सहयोग नहीं किया और वहां जांच करने गए आईपीएस अधिकारी को जबरन क्वारंटीन किया.


बिहार सरकार ने भी दाखिल किया था हलफनामा


उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को बिहार सरकार की तरफ से भी इस मामले में सप्रीम कोर्ट में हलफनामा हाखिल किया गया था. बिहार सरकार ने हलफनामे में कहा है कि रिया ने पैसे को लेकर एक्टर को मानसिक रोगी बताया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के बदले में बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा है.


बिहार सरकार ने हलफनामे में कहा कि जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कहीं कोई गलती नहीं थी. एक संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो पुलिस को एफईआर दर्ज करनी पड़ती है, जो मृतक हैं उनके पिता ने हमसे शियकायत की कि उनके बेटे की गाढ़ी मेहनत की कमाई को गबन किया गया है, उनके साथ धोखाधड़ी की गई है. इसलिए हमने एफआईआर दर्ज की और जांच की. इस मामले में मुंबई पुलिस हमसे जरा भी सहयोग नहीं कर रही है. लेकिन हमने ये जरूर पाया कि इस मामले के तार सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे देश में जुड़े हुए हैं.


हलफनामे में बिहार सरकार ने कहा कि इस मामले में बिहार पुलिस जांच नहीं कर पा रही है इसलिए हमने यह मामला सीबीआई को सौपे जाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की, और सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है.


बता दें मुंबई के उप नगर बांद्रा के अपने अपार्टमेंट में सुशांत राजपूत 14 जून को छत से फांसी से लटकते पाए गए थे. उसके बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की. हालांकि जांच से असंतुष्ट पटना निवासी अभिनेता के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई.