नई दिल्ली: जोधपुर की एक जिला अदालत ने निचली अदालत द्वारा अभिनेता सलमान खान को दोषी ठहराने के खिलाफ मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू की. काला हिरण शिकार मामले में निचली अदालत ने सलमान को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी.
निचली अदालत ने ‘‘ हम साथ साथ हैं ’’ फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्बटूर 1998 में कांकणी गांव में दो काला हिरण का शिकार करने के जुर्म में अभिनेता को गत पांच अप्रैल को दोषी करार दिया था. वह अभी जमानत पर बाहर हैं.
मामले में खान के साथी अदाकारों को बरी कर दिया गया. खान के वकीलों ने जिला और सत्र अदालत के सामने दलील दी कि समान साक्ष्य के आधार पर खान को दोषी करार नहीं दिया जा सकता, जिसे उनके खिलाफ शिकार के दो अन्य मामले में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. न्यायाधीश चंद्र कुमार सोंगरा के समक्ष तीन घंटे तक बहस चली . तीन और चार अगस्त को भी दलीलें रखी जाएंगी.
सलमान को सुनाई थी 5 साल की सजा
जोधपुर की एक अदालत ने सुपरस्टार सलमान खान से जुड़े वर्ष 1998 के काला हिरण शिकार मामले में 5 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते दोषी करार दिया गया है. इस केस में कोर्ट ने अन्य आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था. सजा सुनाए जाने के बाद से ही सलमान खान जोधपुर की सेंट्रल जेल में थे. जिसके बाद शनिवार दोपहर 3 बजे सलमान खान को बेल दे दी गई.
काला हिरण शिकार मामले में फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई शुरू
usha
Updated at:
18 Jul 2018 07:45 AM (IST)
जोधपुर की एक जिला अदालत ने निचली अदालत द्वारा अभिनेता सलमान खान को दोषी ठहराने के खिलाफ मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू की. काला हिरण शिकार मामले में निचली अदालत ने सलमान को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी.
Jodhpur: Bollywood actor Salman Khan arrives at the court for a hearing in allegations on Black Buck hunting case, in Jodhpur on Thursday. PTI Photo (PTI4_5_2018_000048B)
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