इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने वैलेनटाइन डे और सोशल मीडिया पर इसके प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका पर आदेश जारी किया जिसमें दलील दी गई है कि वैलेनटाइन डे गैरइस्लामी है.



यह याचिका अब्दुल वहीद नामक एक व्यक्ति ने दायर की है जिसके राजनीतिक रूझान के बारे में पता नहीं चल पाया है. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वैलेनटाइन डे मुस्लिम परंपरा का हिस्सा नहीं है और मुख्यधारा और सोशल मीडिया में इसके प्रचार-प्रसार पर पाबंदी लगनी चाहिए.

अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और प्रशासन को आदेश दिया कि देश में वैलेनटाइन डे मनाने पर रोक लगाई जाए.

उसने कहा कि इस आदेश पर तत्काल अमल होना चाहिए. अदालत ने सूचना मंत्रालय, पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) और इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त से कहा है कि वे इस आदेश पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करें.

पाकिस्तान में वैलेनटाइन डे को लेकर हर साल विवाद खड़ा होता है, लेकिन यह पहली बार है कि किसी हाई कोर्ट ने इसे मनाने पर रोक लगाई है.

पिछले साल राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने दलील दी थी कि पाकिस्तान में वैलेनटाइन डे नहीं मनाना चाहिए. उनका कहना था कि वैलेनटाइन डे का देश की संस्कृति से कोई संबंध नहीं है और इसको नजरअंदाज करना चाहिए.