मुंबई: 9 दिसंबर 2017 को पीड़ित नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ दिल्ली से मुंबई की यात्रा कर रही थी. एयर विस्तारा विमान में यात्रा के दौरान बिजनेस क्लास में बैठी हुई नाबालिग एक्ट्रेस ने अपने साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. नाबालिग अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि बिजनेस क्लास में उसकी सीट पर पीछे बैठे हुए यात्री ने अपने पैर से गलत तरीके से अभिनेत्री को छुआ.


गौरतलब है कि इस घटना के बाद अभिनेत्री जब फ्लाइट से बाहर आई तब वह एयरपोर्ट पर फूट-फूट कर रोने लगी और सोशल मीडिया पर अपना दर्द जाहिर किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सीट पर बैठे हुए यात्री विकास सचदेवा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया था. इस मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी विकास को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया था.


विकास सचदेवा ने अपनी सफाई में कहा था कि वह दिल्ली में अपने एक परिजन के अंतिम संस्कार में गए हुए थे. अंतिम संस्कार से लौटने व पिछले कई दिनों से थकावट की वजह से उन्हें नींद आ रही थी और फ्लाइट में चढ़ने के साथ ही उन्होंने एयरलाइन स्टाफ से कंबल मांगा और सो गए. विकास सचदेवा ने यह कबूल किया कि उनका पैर आगे की सीट पर चला गया था और आगे बैठे यात्री को टच भी हुआ था गौरतलब है कि पीड़ित अभिनेत्री ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो भी बनाया था जिसमें विकास सचदेवा का पैर आगे की सीट में बने गैप में नजर आ रहा था.


इसी छेड़छाड़ के मामले में आज दिंडोसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए आरोपी विकास सचदेवा को 3 साल की सजा सुनाई है और 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विकास सचदेवा के वकील अब जमानत के लिए याचिका लगाएंगे और इस केस को ऊपरी अदालत में ले जाने की बात भी कह रहे हैं.


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