Vivek Agnihotri ने कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी, फिल्ममेकर ने जज को लेकर किया था आपत्तिजनक ट्वीट
Vivek Agnihotri: 2018 के कोर्ट की अवमानना मामले में विवेक अग्निहोत्री को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट मे बिना शर्त माफी मांगने के बाद आज उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया है.
Contempt Case: द कश्मीर फाइल्स डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री सोमवार को 2018 के कोर्ट की अवमानना मामले में दिल्ली की उच्च अदालत में पेश हुए थे. इस दौरान फिल्म मेकर ने अपने आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री को स्वत: संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना मामले में बरी कर दिया.
विवेक अग्निहोत्री को कोर्ट ने दी ये वॉर्निंग
कोर्ट 2018 के मामले में उनकी अर्जी पर सुनवाई कर रही थी. बता दें कि अग्निहोत्री को पिछले महीने जारी एक आदेश में कोर्ट ने 10 अप्रैल को पेश होने का सख्त आदेख दिया था. हालांकि आज मामले की सुनवाई के बाद विवेक अग्निहोत्री को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया और उन्होंने कोर्ट ने वॉर्निंग भी दी कि उनको और सभी नागरिको को कोर्ट के मामलो में सचेत रहना चाहिए.
कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 24 मई तय की
कोर्ट ने फिल्म मेकर से कहा कि आप कहते हैं कि आपके मन नें ज्यूडिशियरी के लिए रिस्पेक्ट है और आप जानबूझकर ऐसा करने का इरादा भी नहीं रखते थे. इसलिए आपको जारी किया गया कारण बताओ नोटिस वापस लिया जा रहा है. आपको अवमाननाकर्ता के आरोपों से भी बरी किया जाता है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख अब 24 मई तय की है.
क्या था मामला
बता दें कि 2018 में विवेक अग्निहोत्री ने वर्तमान में ओडिशा हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधर को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किया था. फिल्म मेकर ने जस्टिस एस मुरलीधर पर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलशा को राहत देने का आरोप लगाया था. दरअसल जस्टिस मुरलीधर ने नवलखा के हाउस अरेस्ट और ट्रांजिट रिमाड को रद्द कर दिया था. इसी के चलते विवेक ने जस्टिस एस मुरलीधर पर कमेंट किया था.
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