Jacqueline Fernandez Gets Bail: दिल्ली की एक अदालत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को ठग सुकेश चंद्रशेखर (Conman Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में मंगलवार को जमानत दे दी है. लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं जिनका जैकलीन को हर हाल में पालन करना पड़ेगा.


कोर्ट ने लगाई ये शर्तें


विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने जैकलीन फर्नांडिस को ये राहत 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर दी. कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस को जमानत देते हुए ये भी कहा कि वह कोर्ट से आदेश लेकर कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा सकती हैं लेकिन वह किसी भी हाल में देश नहीं छोड़ सकती हैं.


ईडी कई बार जारी चुकी है समन


न्यायाधीश ने 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया था और जैकलीन फर्नांडिस को अदालत में पेश होने के लिए कहा था. प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के सिलसिले में फर्नांडिस को कई बार समन जारी कर चुकी है. फर्नांडिस को पहली बार पूरक आरोपपत्र में एक आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था. ईडी के पहले आरोपपत्र और एक पूरक आरोपपत्र में जैकलीन फर्नांडिस का आरोपी के तौर पर उल्लेख नहीं किया गया था. हालांकि, दस्तावेजों में जैकलीन और एक्ट्रेस नोरा फतेही द्वारा दर्ज कराए गए बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था. 


ईडी ने जमानत का किया था विरोध


इससे पहले ईडी (ED) ने जैकलीन (Jacqueline Fernandez) की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि जैकलीन ने मौज-मस्ती के लिए 7.14 करोड़ रुपये उड़ा दिए. उन्होंने भागने की हर कोशिश की है क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की जांच के दौरान जैकलीन फर्नांडिस को गिरफ्तार नहीं करने का फैसला करने वाली केंद्रीय एजेंसी से सवाल किया था. विशेष न्यायाधीश ने कहा था, "आपने (ईडी) एलओसी जारी करने के बावजूद जांच के दौरान जैकलीन को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अन्य आरोपी जेल में हैं. आप अलग-अलग मापदंड क्यों रख रहे हैं? आपके पास पिक एंड की चूज की नीति नहीं हो सकती है. एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के कारण होने चाहिए.''


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