नई दिल्ली: हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा, उनके भाई उदय चोपड़ा और अन्य के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है.


ये मामला IPRS यानी इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसायटी की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है. IPRS का आरोप है कि यशराज ने साल 2012 से ही कई कंपोज़र्स, गायक और लेखकों को गाने की रॉयल्टी नहीं दी है. दो महीने पहले इसको लेकर IPRS ने मुंबई पुलिस से शिकायत की थी. दो महीने की जांच के बाद अब आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. साल 2017 में कॉपिराइट सोसायटी के तौर पर रजिस्टर्ड होने के बाद IPRS द्वारा किया गया ये पहला क्रिमिनल केस है.


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क्या है IPRS और कैसे करता है काम?
आपको बता दें कि IPRS कलाकारों, जिनमें म्यूज़िक के मालिक, कंपोजर्स गीतकार और संगीत के पब्लिशर्श को गाने के लिए किसी कंपनी से मिलने वाली रॉयल्टी को अपने पास जमा करता है. इसका मतलब ये है कि अगर इनका संगीत यानी गाना कहीं भी इस्तेमाल किया जाता है फिर चाहे वो कोई फंक्शन हो, शादी हो टीवी हो रेडियो हो या कुछ और तो इसके लिए कंपकी को रॉयल्टी मिलती है. इसी रॉयल्टी को कंपनी से लेकर IPRS अपने पास रखता है और उसे फिर कलाकरों तक पहुंचाता है.


ये संस्था साल 1969 में बनाई गई थी. इसे साल 2017 में कॉपिराइट सोसायटी के तौर पर फिर से रजिस्टर किया गया, जिसके बाद से ये एक्टिव होकर काम कर रही है. इसका दफ्तर मुंबई में है और जावेद अख्तर इसके अध्यक्ष हैं.


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कॉपिराइट एक्ट, 1957 में साल 2012 में अमेंडमेंट किया गया था, जिसके तहत किसी भी कलाकार के काम को कभी भी इस्तेमाल करने पर कंपनी को उस कलाकार को 50 फीसदी रॉयल्टी के तौर पर देने का प्रावधान किया गया. भले ही कॉपिराइट म्यूज़िक कंपनी या प्रोडक्शन हाउस के पास ही क्यों न हो.


इसका मतलब ये है कि जब कभी भी गाना किसी होटल की बड़ी पार्टी में, रेडियो पर या फिर मोबाइल के रिंगटोन के तौर पर भी बजेगा तो, उसका 50 फीसदी म्यूज़िक कंपनी या प्रोडक्शन हाउस और 50 फीसदी गीतकार और गाने के कंपोज़र में बांटा जाएगा. इसी 50 फीसदी को जमा करने की जिम्मेदारी IPRS की है.


गौरतलब है कि अमेंडमेंट एक्ट के तहत दोबारा रजिस्ट्रेशन के बाद IPRS ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखकर कहा कि वो एक्ट के तहत कलाकारों को 50 फीसदी रॉयल्टी अदा करें.