अवैध निर्माण मामला- सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 13 जनवरी तक कोई एक्शन नहीं ले पाएगी BMC
बीएमसी ने आरोप लगाया है कि सोनू सूद ने बिना अनुमति के 6 मंजिल आवासीय इमारत को कथित रूप से होटल में बदल दिया. इसी मामले को लेकर बीएमसी ने 7 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
अवैध निर्माण मामले में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक एक्टर की इमारत पर बीएमसी द्वारा किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
बीएमसी ने आरोप लगाया है कि सोनू सूद ने बिना अनुमति के 6 मंजिल आवासीय इमारत को कथित रूप से होटल में बदल दिया. इसी मामले को लेकर बीएमसी ने 7 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसी मामले में बचाव के लिए सोनू सूद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे.
इससे पहले भी बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर सोनू सूद को नोटिस जारी किया था. अधिकारियों के मुताबिक सोनू सूद इस नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट भी पहुंचे थे लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली थी.
बीएमसी ने जुहू पोलिस स्टेशन में सोनू सूद के खिलाफ जो शिकायत पत्र कार्रवाई के लिए लिखा,उसमे इन आरोपों का जिक्र है-
-शिकायत में कहा गया है कि सोनू सूद ने नियमों का पालन ना करते हुए अवैध निर्माण किया
-बिना इजाज़त के रिहायसी जगह को कमीर्शियल कैटेगिरी में बदलाव किया गया
-नोटिस 27 सितंबर 2020 को दिया गया था जिसकी अवधि 26 नवंबर को खत्म हुई ,जिसका जवाब सोनू ने नहीं दिया
-4 जनवरी को फिर मुआयना किया गया जिसमें पाया गया की नोटिस का जवाब दिए बिना ही सोनू ने अवैध निर्माण का काम जारी रखते हुए पूरा किया.
इसी मामले में आज एक्टर को 13 जनवरी तक राहत मिली है.
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