जूही चावला पर और सख्त हुआ दिल्ली हाईकोर्ट, 20 लाख रुपए जमा करवाने के लिए एक हफ्ते का वक्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस जूही चावला के व्यवहार पर आपत्ति जताई है. हाईकोर्ट ने उनपर 5जी केस की याचिका दायर करने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. इस जुर्माने को जूही ने अभी तक जमान नहीं किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला और दो अन्य के व्यवहार पर हैरानी जताई है. एक्ट्रेस समेत दो लोगों ने 5जी वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाले केस के लिए उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. लेकिन इसे एक्ट्रेस और अन्य दो लोगों ने अभी तक जमा नहीं किए हैं.
जस्टिस जेआर मिधा ने कहा,"अदालत वादी के आचरण से हैरान है.. जुर्माना को आग्रह करने के बाद भी जमा करवाने के लिए तैयार नहीं है." कोर्ट ने यह कमेंट जूही चावला की दायर तीन आवेदनों पर सुनवाई करते हुए किया. जूही चावला ने कोर्ट फी रिफंड, जुर्माने के तौर पर लगाई राशि में छूट और फैसले में "खारिज" शब्द को "अस्वीकार" करने की मांग की थी.
नहीं की अवमानना की कार्यवाही
जूही चावला के वकील चावला के वकील मीत मल्होत्रा ने जुर्माने की माफी के लिए आवेदन वापस लेने के बाद कहा कि जुर्माना या तो एक हफ्ते या दस दिनों में जमा की जाएगा, या इसके खिलाफ कानूनी उपाय किए जाएंगे. कोर्ट ने वकील से कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए नरम रुख अपनाया और अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की.
कोर्ट ने अपनाया नर रुख
न्यायमूर्ति मिधा ने कहा, "मैं हैरान हो गया हूं... इस अदालत ने नरम रुख अपनाया और जब मामला बनता है तो अवमानना का मामला नहीं बनता." कोर्ट ने अर्जी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि निश्चित रूप से उनके पास अवमानना जारी करने का अधिकार है.
कोर्ट ने दिया एक हफ्ते का वक्त
जूही चावला के वकील ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं था कि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाएगा. वकील ने कहा, "यह मेरा निर्देश है कि किसी ने नहीं कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे. मैंने देखा कि क्या हुआ (फैसले में). मैं पूरी तरह से समझता हूं." मल्होत्रा ने कोर्ट फीस वापसी की अर्जी भी वापस ले ली. हाईकोर्ट ने दलील सुनने के बाद जूही चावला और दो अन्य को 20 लाख रुपये लागत जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया.
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