मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट में अभिनेता सोनू सूद के होटल शक्ति सागर में हुए कथित अवैध निर्माण के मामले पर सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने सोमवार को दिंडोशी सिटी सिविल कोर्ट के उस आदेश को आज तक के लिएबढ़ा दिया जिसमें सूद को जुहू स्थित एक आवासीय इमारत में उनके द्वारा बिना अनुमति के किये गए कथित अवैध ढांचागत परिवर्तनों के खिलाफ बीएमसी की ओर से किसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था.


सोनू सूद ने बीएमसी द्वारा उन्हें गत वर्ष अक्टूबर में जारी नोटिस और बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ उनके द्वारा दायर एक वाद को दिसंबर में एक दिंडोशी सिटी सिविल कोर्ट की ओर से खारिज किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है.


सिविल कोर्ट ने वाद खारिज करते हुए सूद को एक अपील दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था और अपना आदेश स्थगित कर दिया था जिससे अभिनेता को राहत मिली थी.


सोमवार को पिछली सुनवाई के दौरान बीएमसी के वकील अनिक साखरे ने अभिनेता की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा था. सूद के अधिवक्ता अमोघ सिंह ने तब अंतरिम संरक्षण का और बीएसमी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे.


जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने याचिका पर सुनवाई 13 जनवरी तक स्थगित करते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा पारित आदेश तब तक जारी रहेगा. सूद के वकील सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि अभिनेता ने छह मंजिला शक्ति सागर इमारत में कोई भी अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं किया है.


बीएमसी के वकील साखरे ने हालांकि दलील दी कि याचिकाकर्ता आवासीय भवन को लाइसेंस प्राप्त किये बिना अवैध रूप से एक होटल में परिवर्तित कर रहे हैं.


उल्लेखनीय है कि सूद ‘दबंग’, ‘जोधा-अकबर’ और ‘सिम्म्बा’ जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं और पिछले साल वह तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद की थी.