कामरा-अर्णब विवाद: हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद इंडिगो ने आधा किया कॉमेडियन पर लगा बैन
गौरतलब है कि इंडिगो ने एक विमान में पत्रकार अर्णब गोस्वामी को कथित रूप से परेशान करने के लिए कामरा पर जांच के बिना कई एयरलाइनों ने अनिश्चितकालीन यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था.
विमानन नियामक डीजीसीए ने दिल्ली उच्च न्यायालय को गुरुवार को बताया कि एयरलाइनों के खिलाफ स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की शिकायत पर वह विचार करेगा. इतना ही इंडिगो एयरलाइंस की एक कमेटी ने कोर्ट को बताया कि कॉमेडियन कुणाल कामरा पर लगाए गए बैन को घटा दिया गया है. अब इसकी अवधि 3 महीने कर दी गई है. गौरतलब है कि इंडिगो ने एक विमान में पत्रकार अर्णब गोस्वामी को कथित रूप से परेशान करने के लिए कामरा पर जांच के बिना कई एयरलाइनों ने अनिश्चितकालीन यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था.
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का बयान दर्ज किया और कामरा की शिकायत पर आठ हफ्ते के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने कामरा की याचिका का निपटारा कर दिया.
कामरा ने अपनी याचिका में कहा कि इंडिगो ने आंतरिक समिति के किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले ही उन पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया था. जबकि अन्य एयरलाइनों-एअर इंडिया, स्पाइसजेट और गोएयर ने भी उन पर इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया. याचिका में दावा किया गया कि उन्हें ‘नो फ्लाई’ सूची में डाल कर एयरलाइनों ने नागर विमानन कानूनों (सीएआर) का उल्लंघन किया है.
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