मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंजोली को सीबीआई की एक विशेष अदालत की तरफ से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, जिया खान के आत्महत्या मामले में आगे की जांच करने के लिए याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया है.


बता दें, ये याचिका जिया की मां और सीबाआई ने दायर की थी जिसे अदालत ने मंजूरी नहीं दी है. जिया के परिवार ने सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. इस पूरे मामले पर ट्रायल पहले से ही चल रहा है.


दुपट्टे को चड़ीगढ़ के फॉरेंसिक लैब भेजने की मांगी थी इजाजत


मिली जानकारी के अनुसार, सीबीआई की टीम ने उस दुपट्टे को चड़ीगढ़ के फॉरेंसिक लैब भेजने की इजाजत मांगी थी जिसके इस्तेमाल से एक्ट्रेस ने आत्महत्या की थी. साथ ही सीबीआई जब्त किए गए एक्ट्रेस के फोन को अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भेजना चाहती थी जिससे जिया और सूरज के बीच की उस चैट का पता चल सके जिसे डिलीट कर दिया गया था.


याचिका को किया अदालत ने खारिज


वहीं, एक्टर सूरज पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने सीबीआई की दायर याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस पूरे मामले का फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है. वहीं, दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करते हुए विशेष अदालत ने याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया.


साल 2013 में एक्ट्रेस जिया का मिला था शव


बताते चले, साल 2013 में जून की तीसरी तारीख को एक्ट्रेस जिया खान का उनके मुंबई के घर में शव मिला था. उन्होंने दुपट्टे से लटकर आत्महत्या की थी जिसके बाद लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के साथ जिया रिश्ते में थीं और सूरज ने उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया था.


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