पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 25 जून तक टाल दिया है. रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने कंगना के पासपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए उसे रिन्यू करने से मना कर दिया है. इसके बाद इसे लेकर कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्टेंच हियरिंग के लिए याचिका दाखिल की थी.
कंगना ने याचिका में कहा था कि इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई हो क्योंकि उन्हें फिल्म धाकड़ की शूटिंक के लिए विदेश रवाना होना है. लेकिन कोर्ट ने फौरी तौर पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है.
आज हाईकोर्ट ने कहा उन्होंने गलत तरीके से याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट ने पूछा कि जब पासपोर्ट की मियाद खत्म हो रही है, यह जानते हुए भी आखिरी क्षणों में याचिका क्यों दाखिल की? हाई कोर्ट ने कंगना को नये तरीके से फिर से याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया.
कंगना ने याचिका में क्या कहा
अपनी याचिका में कंगना ने लिखा है कि उन्हें प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए विदेश जाना पड़ता है. उनका पासपोर्ट 15 सितंबर को एक्सपायर हो रहा और फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए भी हंगरी जाना है. कंगना ने आगे बताया है कि इस फिल्म के सेकेंड शेड्यूल की शूटिंग के लिए उन्हें 15 जून से 10 अगस्त तक बूडापेस्ट और हंगरी जाना है.
कंगना के पासपोर्ट पर इस वजह से है आपत्ति
आपको बता दें कि कंगना पर देशद्रोह का एफआईआर दर्ज है. इसी पर पासपोर्ट ऑफिस ने आपत्ति जताई है और उनके पासपोर्ट को रिन्यू करने से इंकार कर दिया है.
हाईकोर्ट में आज क्या हुआ
आज कंगना रनौत के पक्ष को हाईकोर्ट में उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने प्रेजेंट किया. उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस ने रिन्यू के लिए फॉर्म भरते समय कहा है कि इसे नहीं किया जा सकता. इसे लेकर लिखित तौर पर कुछ नहीं है, ये सब मौखिक (verbally) हुआ है. पासपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट से NOC मिलता है फिर उसे वो रिन्यू करेंगे.
इस पर हाईकोर्ट ने कहा- एप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब मौखिक है. पासपोर्ट रिन्यू का काम पासपोर्ट अथॉरिटी का है किसी PSI का नहीं.
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