महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना केस, बॉलीवुड फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी
इंडस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने ए एम्प्लॉइज (FWICE) ने फिल्मों, टीवी सीरियल्स और वेब शोज की शूटिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करते हुए इन्हें सख्ती से लागू करने का संकेत दिया है.
मुंबई: कोरोना की नई लहर से बॉलीवुड भी कम परेशान नहीं है. मुंबई में वीकएंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के चलते बड़े पैमाने पर फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग प्रभावित हो रही हैं. इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इंडस्ट्री के तमाम निर्माता और निर्देशकों से जुड़े संगठनों के साथ एक बैठक कर शूटिंग के वक्त तमाम सावधानियां बरतने की ताकीद दी थी. ऐसे में अब इंडस्ट्री को लेकर नए कदम उठाए जाने का ऐलान किया गया है.
वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने नये प्रावधानों के तहत फिल्मों, सीरियलों और वेब शोज के लिए जारी दिशा-निर्देशों को लेकर एबीपी न्यूज़ से बातचीत की. उन्होंने इंडस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने फिल्मों, टीवी सीरियल्स और वेब शोज की शूटिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करते हुए इन्हें सख्ती से लागू करने का संकेत दिया है. नई गाइलाइंस के तहत-
- भीड़ वाले सीन्स और बड़ी संख्या में डांस वाले गानों की शूटिंग की इजाजत नहीं होगी.
- शूटिंग के सेट्स पर प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़े तमाम दफ्तरों में लोगों को लगातार मास्क पहनने रखना अनिवार्य होगा.
- FWICE ने सेट्स और प्रोडक्शन से जुड़ी जगहों पर गाइडलाइंस का पालन कराने और निगरानी रखने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम का गठन किया है.
- जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी शख्स या प्रोडक्शन यूनिट पर FWICE की ओर से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
FWICE के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा, 'कोरोना के चलते इंडस्ट्री की ओर से पहले ही तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं. मगर राज्य सरकार से हुई बातचीत के मद्देनजर हमने ये अतिरिक्त कदम उठाए हैं जो कोरोना के माहौल को देखते हुए बहुत जरूरी हैं.'
उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन का इंडस्ट्री की ओर से पालन किया जाएगा और इस दौरान किसी भी तरह की शूटिंग नहीं की जाएगी. इस दौरान प्री और प्रोस्ट प्रोडक्शन की गतिविधियों की भी इजाजत नहीं होगी.'
उल्लेखनीय है कि FWICE के जरिए जारी नए दिशानिर्देश पहले जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के अतिरिक्त होंगे जो कि 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेंगे. महाराष्ट्र सरकार ने इसी तारीख तक कोरोना संबंधी गाइडलाइंस जारी किए हैं.
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