बॉम्बे हाईकोर्ट से रिया चक्रवर्ती को बेल मिलने के बाद सिक्योरिटी के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं. मुंबई की भायखला जेल के बाहर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. लेडी ऑफिसर को भी तैनात किया गया है. हालांकि सभी प्रोसीजर पूरा करने के बाद रिया को जेल से बाहर निकलते निकलते शाम हो सकती है. क्योंकि पहले हाईकोर्ट से ऑर्डर एनडीपीएस की कोर्ट में जाएगा. वहां पर बेल बांड भरा जाएगा. जिसको लेकर जो गारंटर होते हैं उन्हें अपने डाक्यूमेंट्स लगाने होते हैं. जिन्हें वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद कोर्ट से रिलीज ऑर्डर निकलता है जो जेल पहुंचता है. पूरे प्रोसीजर में शाम हो जाती है. लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से भायखला जेल के बाहर पूरे इंतजाम कर लिए हैं.


इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने मीडिया को रिया की गाड़ी का पीछा ना करने के आदेश भी दिये. ऐसे रिया की सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है. आपको बता दें कि लगभग एक महीने तक जेल में रहने के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में जमानत मिल गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए रिया को जमानत दी. वहीं, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित परिहार, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. यहां हम आपको पांच ऐसी शर्तें बता रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें जमानत मिली.


Drugs Case: जानिए वो 5 शर्तें जिनकी बुनियाद पर रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, NCB ने कहा- अब तक ऑर्डर कॉपी नहीं मिली


रिया चक्रवर्ती की जमानत पर बात करते हुए एनसीबी ने कहा है कि उन्हे अभी कर ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है. एनसीबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है- "हमें अबतक ऑर्डर कॉपी नहीं मिली है. ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद हम उसे स्टडी करेंगे. साथ ही किस बिना पर बेल दिया गया इसका भी अध्ययन किया जाएगा. फिर अपने लीगल टीम से चर्चा करने के बाद इसपर फैसला लिया जाएगा कि आगे अपील करनी है या नहीं.


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