NCB की 30,000 पेज की चार्जशीट को रिया के वकील ने बताया औचित्यहीन, कही ये बात
रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा, यह चार्जशीट औचित्यहीन है, जो कि सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए अस्वीकार्य सबूतों और बयानों की नींव पर खड़ी है. रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए जाने के अलावा इस केस में और कुछ भी नहीं है.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक समेत 31 लोगों के खिलाफ दायर एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) की 30,000 पेज की चार्जशीट को इनके वकील सतीश मानेशिंदे ने शनिवार औचित्यहीन करार दिया है. मानेशिंदे ने कहा, "एनसीबी के सारे प्रयास रिया के लिए हैं ताकि किसी तरह से उन्हें फंसाया जा सके. पूरी की पूरी एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग एंगल का पता लगाने के काम में लगी हुई है."
उन्होंने आगे कहा, "यह चार्जशीट औचित्यहीन है, जो कि सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए अस्वीकार्य सबूतों और बयानों की नींव पर खड़ी है. रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए जाने के अलावा इस केस में और कुछ भी नहीं है."
चार्जशीट में एनसीबी ने दावा किया है कि इनके द्वारा कई तरह की नशीली दवाओं (चरस, गांजा, एलएसडी, एक्स्टसी) और साइकोट्रोपिक पदार्थो (अल्प्राजोलम और क्लोनाजेपम) की बरामदगी की गई है. एजेंसी के इस दावे को मानेशिंदे ने फालतू करार दिया है.
आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स में नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो यानी एनसीबी ने हाल ही में चार्जशीट दायर की है. जांच एजेंसी ने रिया चक्रवर्ती समेत 32 लोगों के खिलाफ मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और उसे खरीदने के आरोप में चार्जशी दायर की है. इन सभी पर एनडीपीएस एक्टर के सेक्शन 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में कम से कम 10 साल और अधिकतम 20 साल की जेल होती हैं.
एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है. जांच एजेंसी का कहना है कि रिया ने नवंबर 2019 से अपने घर पर ड्रग्स की डिलीवरी करने पर सहमति जताई थी और अपने घर में ही सुशांत के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करने की व्यवस्था बनाई. सिर्फ इतना ही नहीं, एनसीबी ने ये भी दावा किया कि उन्होंने ड्रग्स को अपने पैसों से ही मंगवाया.
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