जयपुर: अभिनेता बॉबी देओल और फिल्म निर्माता प्रकाश झा को जोधपुर की एक अदालत ने आश्रम वेब सीरीज़ के ख़िलाफ़ दर्ज एक मामले में नोटिस जारी किया है. इस केस की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी. बता दें कि हाल ही में प्रकाश झा द्वारा 'आश्रम' नाम की वेब सीरीज बनाई गई है. अब इसका दूसरा सीजन भी रिलीज हो गया है.


जिला और सेशन कोर्ट में रविंद्र जोशी की अदालत ने यह आदेश वकील कुश खंडेलवाल की याचिका पर दिए हैं. हालांकि कोर्ट ने बॉबी देओल और प्रकाश झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश देने से इनकार किया है.





करणी सेना ने जताई थी आपत्ति


इस सीरीज को लेकर कुछ लोगों और संगठन ने आपत्ति भी जताई. सीरीज दर्शकों में काफी चर्चित रही है. करणी सेना की तरफ से 'आश्रम' वेब सीरीज के टाइटल में जो 'डार्क साइड' जोड़ा गया है उसे लेकर करणी सेना ने आपत्ति जताई है. ट्रेलर के 'आपत्तिजनक सीन्स' के आधार पर करणी सेना ने इस शो पर रोक लगाने की मांग की थी.


एबीपी न्यूज़ से फोन पर बात करते हुए करणी सेना के महामंत्री (मुम्बई) सुरजीत सिंह ने कहा, "आश्रम शब्द हिंदूओं के लिए आस्था का विषय है और हिंदू धर्म में आश्रम की परंपरा का विशेष महत्व है. इस शो के दूसरे सीजन के ट्रेलर में दिखाई गयीं चीजों से लोगों में यह धारणा बनेगी की देशभर के तमाम आश्रमों में इस तरह के गलत काम होते हैं."


करणी सेना द्वारा भेजे गये इस लीगल नोटिस में शो के मेकर्स पर हिंदू धर्म में आस्था रखनेवाले तमाम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था. सुरजीत सिंह कहते हैं, "प्रकाश झा को बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने कौन-से बाबा को आधार बनाकर यह वेब सीरीज बनाई है और वे इस शो में किस आश्रम के काले सच को उजागर करना चाहते हैं. इस काल्पनिक कहानी बताकर वे इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं. शो के जरिए पूरे हिंदू धर्म और आश्रमों को बदनाम करने की कोशिश को इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जायेगा."