जयपुर: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मंगलवार को काला हिरण शिकार (ब्लैकबक हंटिंग) और आर्म्स एक्ट मामले में अदालत में उपस्थिति दर्ज करने से छूट दे दी गई. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख अब 16 जनवरी तय की है. उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने इस बात की जानकादी दी. सलमान खान को मंगलवार को जिला और सत्र जिला न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल की अदालत में सुनवाई के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी. लेकिन सलमान के अधिवक्ता ने उन्हें देश में लगातार फैल रहे कोविड-19 संक्रमण की दलील देते हुए अदालत में उपस्थित होने से छूट देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया. अदालत ने सलमान खान के इस आवेदन को स्वीकार कर लिया.
अब, इस मामले पर अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी और अदालत ने उस दिन सलमान को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने उनकी अनुपस्थिति के कारणों को बताते हुए अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया. अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि सलमान मुंबई में रहते हैं और चूंकि कोविड-19 का प्रसार मुंबई और जोधपुर में काफी अधिक है, इसलिए उनका जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं है. इसलिए, प्रतिवादी को सुनवाई में भाग लेने से छूट दी जानी चाहिए.
अदालत ने सलमान की याचिका को स्वीकार कर लिया, हालांकि, इसने 16 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की और सलमान को उक्त तारीख को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया.
जोधपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय सलमान खान की उस अपील पर सुनवाई कर रहा है, जो उन्होंने अप्रैल 2018 में अवैध शिकार मामले में सुनाई गई पांच साल की सजा के खिलाफ दायर की है. साथ ही, राज्य सरकार ने सलमान को शस्त्र अधिनियम मामले में बरी करने के फैसले को चुनौती दी है. मंगलवार को इन दोनों मामलों की सुनवाई होनी थी.
बता दें कि साल 1998 में बड़जात्या फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कांकाणी लूणी क्षेत्र में चल रही थी. उस दौरान मध्य रात्रि के समय सलमान खान सहित अन्य फिल्मी हस्तियों ने मिलकर जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर कांकाणी की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया. लोनी थाने में मामला दर्ज हुआ और 20 साल तक सुनवाई चली. फिर इस केस पर फैसला 5 अप्रैल 2018 को सुनाया गया, जिसमें सलमान खान को अदालत ने हिरण शिकार का दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई और सह-अभियुक्तों को बरी किया गया.