बॉम्बे हाई कोर्ट से अभिनेतो सोनू सूद को राहत नहीं मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर की उस अपील और याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी थी.
सूद के वकील अमोघ सिंह ने बीएमसी द्वारा जारी नोटिस का पालन करने के लिए 10 सप्ताह का समय मांगा था और अदालत से अनुरोध किया था कि वह नगर निकाय को इमारत ढहाने का कदम नहीं उठाने का निर्देश दे. अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभिनेता के पास ऐसा करने का पहले पर्याप्त समय था.
क्या है मामला
बता दें कि बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था. बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सूद ने छह मंजिला 'शक्ति सागर' रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे होटल में तब्दील कर दिया.
BMC ने हाईकोर्ट में क्या कहा
बीएमसी द्वारा हाई कोर्ट में दी गयी याचिका के मुताबिक सोनू सूद 'आदतन' बीएमसी के नियमों की उल्लंघन करते रहे हैं और कई बार अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त करने के बावजूद उसी जगह पर फिर से निर्माण कार्य करते रहे हैं. जब एबीपी न्यूज़ ने सोनू सूद को बीएमसी के इन इल्जामों की तरफ ध्यान दिलाया तो उन्होंने कहा, "मैं जैसे कहा कि यह मामला फिलहाल कोर्ट में है और यकीनन जैसे वो गाइड करेंगे... मैं सभी नियमों का पालन करूंगा. कोर्ट के ऊपर तो कुछ नहीं होता है. मैं हमेशा से ही कानूनों का सम्मान करता रहा हूं और करता रहूंगा."
कब क्या हुआ
BMC के नोटिस को सूद ने दिसंबर 2020 में दीवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था.
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इस मामले में 13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बीएमसी ने सूद को 'आदतन अपराधी' बताया था. BMC ने कोर्ट में कहा था कि सोनू सूद अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे हैं.
एबीपी न्यूज़ से बोले सोनू सूद
हाल ही में एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए सोनू सूद ने कहा, "मैं बीएमसी का पूरी तरह से आदर करता हूं जिन्होंने हमारी मुम्बई को इतना कमाल का बनाया है. अपनी तरफ से मैंने सभी नियमों का पालन किया है और कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं उसे जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा. कोर्ट की तरफ से जो भी निर्देश दिया जाएगा उसका अच्छी तरह से पालन करूंगा, उसी रास्ते पर चलूंगा. मैं सभी कानूनों और अधिनियम को मानूंगा."
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