Renukaswamy Murder Case: रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में जेल में बंद एक्टर दर्शन को कोर्ट ने घर का खाना देने से इनकार कर दिया गया है. बेंगलुरु की 24वीं एसीएमएम कोर्ट ने आज (25 जुलाई, 2024 को) घर के बने खाने को लेकर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने दर्शन को घरेलू नौकर की सुविधा देने की अर्जी भी खारिज कर दी और एक आदेश जारी कर दिया.


न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दर्शन ने बेंगलुरु की 24वीं एसीएमएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इसमें एक्टर ने घर का खाना, हाउस हेल्प, कपड़े, बिस्तर और किताबें उपलब्ध कराने की मांग की थी.


कोर्ट ने सुनवाई में कही ये बात
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दर्शन की अर्जी खारिज कर दी है और कहा है कि हाउस हेल्प की सुविधा देने की इजाजत नहीं है. कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हत्या के आरोपियों को घर का खाना, कपड़े और बिस्तर मुहैया कराने की इजाजत नहीं है.


क्या है पूरा मामला?
बता दें कि दर्शन अपने एक फैन जिसका नाम रेणुका स्वामी था, उसकी हत्या करने के आरोप में जेल में बंद हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो रेणुका स्वामी ने एक्टर की रुमर्ड गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा को कुछ अश्लील मैसेज और अपने प्राइवेट पार्ट्स के वीडियो भेजे थे. जिसका पता चलने पर दर्शन ने उसका मर्डर करवा दिया और लाश नाले में फेंकवा दी थी.


दर्शन ने दी थी रेणुका स्वामी की सुपारी
रेणुका स्वामी मर्डर केस में पुलिस ने दर्शन और पवित्रा गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में पहले तो दर्शन आरोपों से बचते रहे. लेकिन बाद में खबर आई की एक्टर ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया है. पुलिस ने बताया है था कि दर्शन ने हत्या की बात छुपाने और सबूत मिटाने के लिए अपने दोस्त से 40 लाख रुपए कैश लिए थे. इसके बाद दर्शन ने कुछ लोगों को रेणुका स्वामी मर्डर केस की सुपारी दी थी. 


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